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ओआरएचडीसी के मामले में अगली सुनवाई तक उनके आत्मसमर्पण करने के फैसले पर रोक
भुवनेश्वर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कटक-बारबाटी विधायक मोहम्मद मुकीम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा ग्रामीण आवास और विकास निगम लिमिटेड (ओआरएचडीसी) के मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई तक उन्हें आत्मसमर्पण करने के फैसले पर रोक लगा दिया है।
एक सप्ताह पहले, राज्य के उच्च न्यायालय ने एक विशेष सतर्कता अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने एक दशक पुराने ऋण अनियमितता मामले में मुकीम और अन्य को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी।
ओआरएचडीसी से ग्रामीण गरीबों के लिए ऋण की मार्गदर्शिका में मुकीम की कंपनी के पक्ष में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 29 सितंबर, 2022 को मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मुकीम को एक सतर्कता अदालत ने दोषी ठहराया था।
मुकीम ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। बाद में उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर, 2022 को अपील लंबित रहने तक दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।
इसके बाद ओडिशा विजिलेंस ने हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को उच्च न्यायालय को छह महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का आदेश दिया।
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