Home / Odisha / दिलीप राय को दिल्ली हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिली
दिलीप राय Dilip ray

दिलीप राय को दिल्ली हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिली

  • कोयला घोटाला मामले में उनकी सजा पर लगी रोक

नई दिल्ली। ओडिशा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कोयला घोटाला मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी और उन्हें आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।

दिलीप राय ने 2020 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें कोयला घोटाले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नेता के तीन दशक लंबे राजनीतिक करियर के आधार पर और ओडिशा में आगामी चुनावों के मद्देनजर सजा पर रोक लगा दी है।

याचिका में ओडिशा के पूर्व विधायक ने मई में होने वाले चुनाव लड़ने और साथ ही अपने निर्वाचन क्षेत्र और देश की सेवा करने का आग्रह किया था।

खबरों के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने अपने फैसले में कहा है कि उनका 35 साल से अधिक का राजनीतिक करियर है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस साल 2024 में चुनाव होने हैं। उनकी उम्र 71 वर्ष है और इस मामले में कई अपील और क्रॉस-अपील दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई में समय लगेगा। यदि आवेदक की प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह चुनाव लड़ने का मौका खो देगा और उसके राजनीतिक करियर और अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने की इच्छा को अपरिवर्तनीय परिणाम और अपरिवर्तनीय क्षति होगी।

इससे पहले 5 अप्रैल को अदालत ने 1999 में झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने के लिए दिलीप राय द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर, 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राय की अपील पर सीबीआई को नोटिस जारी की थी और उनकी तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया था।

इस खबर को भी पढ़ें-सूर्यग्रहण सबसे पहले दिखा मैक्सिको में, 4.11 मिनट छाया अंधेरा

Share this news

About desk

Check Also

ओडिशा में अब हर महीने मिलेगा राशन चावल

ओडिशा के खाद्य मंत्री ने की घोषणा नए साल शुरू होगा वितरण भुवनेश्वर। नए साल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *