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गंजाम में दवा खरीदने के लिए देनी होगी व्यक्तिगत जानकारी

  • गंजाम जिला प्रशासन लॉकडाउन के बाद की रूपरेखा कर रहा तैयार

  • राज्यस्तरीय पंजीकरण प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी

शिवराम चौधरी, ब्रह्मपुर.

लाकडाउन के बाद और अभी लौट रहे स्थानीय लोगों के मद्देनजर कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है. जिला प्रशासन ने दवा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि सर्दी, खांसी और बुखार से संबंधित दवा देने से पहले व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी लेनी होगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संभावित व्यक्ति पर निगरानी रखी जा सके और उसकी जांचकर कोरोना वायरस से बचाया जा सके. जिला मजिस्ट्रेट विजय अमथा कुलंगे ने उपरोक्त निर्देश जारी किया है. गंजाम जिले के सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी दवा स्टोर मालिकों को जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को अपना डेटा रखना अनिवार्य है. इसके अलावा कई दुकानदारों को दवा खरीदने के लिए व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी. दुकानदारों को यह बताने के लिए एक मोबाइल नंबर देना होगा कि वे कहां रहते हैं, वे किसके लिए दवा खरीद रहे हैं, क्या उनका कोई यात्रा इतिहास है. गंजाम जिला प्रशासन ने प्रत्येक ग्राहक के अनुपालन का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है.

उल्लेखनीय है कि गंजाम जिलाधिकारी विजय अमृत कुलंगे ने लाकडाउन के बाद गंजाम जिले से लौटने वालों को लेकर प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है. लोगों की वापसी के लिए जिला-स्तरीय पंजीकरण प्रक्रिया तुरंत पूरी होने की उम्मीद है. प्रखंड विकास अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक प्रपत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने को कहा गया है.

राज्यस्तरीय पंजीकरण प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी. जिलास्तर पर पंजीकरण का डेटा राज्य सूची में तुरंत जोड़ा जाएगा। जो लोग लौटते हैं उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए एक संगरोध केंद्र में ले जाया जाएगा. गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे स्थानों से अधिक लोग गंजाम आएंगे.

जिलाधिकारी ने कहा कि लौटने वाले किसी भी स्थानीय लोगों के साथ बात या संपर्क नहीं कर पाएंगे. कोई भी संगरोध केंद्र से बाहर नहीं जा सकता है. फार्मासिस्ट भी बिना मास्क के किसी को दवा नहीं देंगे. अगर आप पेट्रोल पंप पर मास्क नहीं पहनते हैं, तो तेल उपलब्ध नहीं होगा. जिन दुकानों पर भीड़ है, उन सभी का परीक्षण संबंधित दुकानदारों और कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा. कार्यालयों में कर्मचारियों को मास्क पहनना चाहिए. उप-जिलाधिकारी आवश्यक कार्य के लिए जिले के बाहर जाने के लिए परमिट जारी करेंगे. राज्य छोड़ने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय से एक परमिट की आवश्यकता होती है. बैठक में ब्रह्मपुर के उप पुलिस अधीक्षक सत्यब्रत विही, गंजाम के पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार राय,  पुलिस अधीक्षक पिनाक मिश्रा, ब्रह्मपुर नगर निगम के चक्रवर्ती सिंह राठौर, ग्रामीण विकास अधिकरण के परियोजना निदेशक इंग सिद्धार्थ शंकर उपस्थित थे. ब्रह्मपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट सिंध दत्तात्रेय वसाहेब, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कविंद्र कुमार साहू, सुदामाचरण मंडल और अमिय कुमार साहू, जिला औद्योगिक केंद्र प्रबंधक अनम चरण पात्रा, छतरपुर के उप-जिला मजिस्ट्रेट प्रियरंजन प्रुष्टी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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