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जादू-टोने के संदेह में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पाए गए दोषी
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अदालत ने 10-10 हजार का लगाया जुर्माना
केंदुझर। केंदुझर की एक अदालत ने जिले में चार साल पहले हुई हत्या के एक मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई की और जादू-टोने के संदेह में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराया। 13 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल, 2019 को काला जादू करने के संदेह में केंदुझर सदर थाने के सेंडकापा गांव के दीनबंधु मुंडा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसी गांव के सात लोगों, रवीन्द्र मुंडा, नरहरि मुंडा, बलभद्र मुंडा, बैसाखू मुंडा, चेमा मुंडा, तुरा मुंडा और टीमा मुंडा ने दीनबंधु को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद केंदुझर सदर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और सभी आरोपियों को अदालत में भेजने से पहले गिरफ्तार कर लिया था।