Home / Odisha / ओडिशा के गंजाम में पत्नी और बेटी की हत्या के लिए कोबरा का प्रयोग
ओडिशा के गंजाम में पत्नी और बेटी की हत्या के लिए कोबरा का प्रयोग

ओडिशा के गंजाम में पत्नी और बेटी की हत्या के लिए कोबरा का प्रयोग

  • कमरे में जहरीले कोबरा सांप को छोड़कर खुद दूसरे कमरे में सोया

  • आरोपी युवक गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर शुरू हुई जांच

ब्रह्मपुर। ओडिशा के गंजाम जिले में 25 वर्षीय एक युवक ने अपनी पत्नी और ढाई साल की बेटी की हत्या के लिए कोबरा सांप का प्रयोग किया। इस घटना ने न सिर्फ लोगों को, बल्कि प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़े पैमाने पर घटना की जांच की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि घटना गंजाम जिले के कविसूर्यनगर इलाके के अधेगांव में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान के. गणेश पात्र के रूप में हुई है। पात्र का अपनी पत्नी के. बसंती पात्र (23) के साथ विवाद चल रहा था। उनकी शादी साल 2020 में हुई थी और उनकी दो साल की बेटी थी।

सपेरे से खरीदा था कोबरा

मीडिया को दी गई जानकारी में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर एक सपेरे से सांप खरीदा था और उसे यह कहकर गुमराह किया कि वह सांप का इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए करेगा। पिछले महीने छह अक्टूबर को वह एक प्लास्टिक के जार में कोबरा सांप लेकर आया और उसे उस कमरे में छोड़ दिया, जहां उसकी पत्नी और बेटी सोती थीं। उन्होंने बताया कि अगली सुबह दोनों सांप डंसने से मृत पाए गए। इस दौरान खुद को बचाने के लिए आरोपी पात्र दूसरे कमरे में सोया था।

ससुराल पक्ष की आशंका पर बदली जांच की दिशा

गंजाम जिले के पुलिस अधीक्षक जगमोहन मीणा ने कहा कि पुलिस ने शुरू में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन युवक के ससुर द्वारा उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी से पूछताछ की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना के एक महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में कुछ देरी हुई। पूछताछ के दौरान, शुरूआत में उसने आरोपों से इनकार किया और कहा कि सांप अपने आप कमरे में घुस गया होगा। हालांकि उसने जुर्म कबूल कर लिया है। जांच जारी है।

इस खबर को भी पढ़ेंः-ओडिशा में पांच सालों में लगभग 26 हजार की मौत

पीसीसीएफ ने जांच के आदेश दिए

ओडिशा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) सुशांत नाडा ने शुक्रवार को सर्पदंश से हुई मौत के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) को यह भी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है कि एक कोबरा आरोपी के पास कैसे पहुंचा और क्या उसके बाद उसने कोबरा को मार दिया गया है।

पीसीसीएफ सुशांत नाडा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को कोबरा सांप के स्रोत की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस सांप की सप्लाई में कौन-कौन शामिल है और सांप जिंदा है या मर गया, इसकी भी जांच की जाएगी। सांप के कारोबार में शामिल सभी लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सांप के कारोबार के मामले में अधिकतम सजा 3 से 7 साल की कैद या 1000 से 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

Share this news

About admin

Check Also

ओडिशा सरकार का ग्रामीण विकास पर फोकस

 कनेक्टिविटी मजबूत करने को बनेगी 500 किमी आपदा-रोधी ग्रामीण सड़कें  1,000 करोड़ की लागत से …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *