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बाहर से आने वाले लोगों को संगरोध करने पर दिया गया जोर
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बाहरी लोगों को आने से पहले पंजीकरण अनिवार्य
शिवराम चौधरी, ब्रह्मपुर
गंजाम जिलाधिकारी विजय अमृत कुलंगे ने सरपंचों के साथ चर्चा की कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद आउट ऑफ स्टेट रिटर्न का प्रबंधन कैसे किया जाए. जिलाधिकारी कार्यालय ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गंजाम के जो लोग ओडिशा के बाहर हैं और तीन मई के बाद वापस लौटेंगे, उन्हें राज्य के बाहर से लौटा माना जाएगा. जो लोग वापस आना चाहते हैं, उन्हें संबंधित सरपंच के साथ अग्रिम पंजीकरण करना होगा. जो लोग बिना पंजीकरण के जिले में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. रिटर्न भरने वाला पंजीकृत होगा और पंचायत के संगरोध केंद्र पर पहुंचेगा. वहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी.
यदि कोई समस्या होगी तो नमूना आगे के परीक्षण के लिए भेजा जाएगा. संगरोध 14 दिनों के लिए होगा और सुबह, दोपहर और शाम को संगरोध लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी. वे परिवार के सदस्यों के साथ घुलमिल नहीं सकते. सरपंच उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर सकता है, जो संगरोध का उल्लंघन करेंगे. प्रत्येक संगरोधक व्यक्ति को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और सभी के लिए मास्क पहनना अनिर्वाय होगा.
संगरोध के अंत में संबंधित व्यक्ति को 2,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और घर भेजा जाएगा. संगरोध के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है. पंचायत के अधीन शैक्षणिक संस्थानों, राजीव गांधी सेवा केंद्र, कल्याण मंडप, निजी शैक्षणिक संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों को संगरोध केंद्रों के रूप में अधिग्रहित किया जाएगा. यदि यह रहने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, तो एक तम्बू स्थापित किया जाएगा और अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा. इसमें स्वच्छता, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, शौचालय के साथ-साथ मनोरंजन की सुविधाएं भी होंगी. खाना पकाने की विशेष व्यवस्था होगी. स्थानीय खंड विकास अधिकारी या तहसीलदार दिन में एक बार प्रत्येक संगरोध केंद्र का दौरा करेंगे.
पंचायत में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी तहसीलदार द्वारा की जाएगी. सरपंच 30 वर्ष से कम उम्र के दस महिलाओं और दस पुरुषों की पहचान करेंगे और उन्हें कोरोना पर काम करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे. अगर किसी ने अपना चेहरा नहीं ढँका, सार्वजनिक स्थान पर थूका, तालाब में नहाया, सामाजिक दूरी बनाए नहीं रखी, मास्क नहीं पहना, शराब बेची, पंचायत की अवज्ञा की तो सरपंच के कहने पर उसके नाम पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा. यदि किसी व्यक्ति में ठंड के लक्षण हैं, तो सरपंच उसे एक स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की व्यवस्था करेगा. सरपंच वहां के श्रमिकों की सुविधाओं की देखरेख करेगा, क्योंकि नरेगा का काम देश में चल रहा है.
महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, सरपंचों को कुछ मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है, और वे इसका लाभ लेंगे और इसका उपयोग करने पर कार्रवाई करेंगे. बैठक में ग्रामीण विकास एजेंसी, ईएनजी के परियोजना निदेशक सहित अन्य लोगों ने भाग लिया. सिद्धार्थ शंकर स्वयंवर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कविंद्र कुमार साहू, अमिय कुमार साहू, ब्रह्मपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट सिंदे दत्तात्रेय वसाहेब, छतरपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट अय्यरंजन प्रृस्टी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.