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भुवनेश्वर पूर्व वन अधिकारी वृजमोहन मोहंती और उनकी पत्नी की संपत्ति कुर्क
पूर्व वन अधिकारी वृजमोहन मोहंती और उनकी पत्नी की संपत्ति कुर्क

पूर्व वन अधिकारी वृजमोहन मोहंती और उनकी पत्नी की संपत्ति कुर्क

  •  ईडी ने कुल 40.2 लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क की

  • आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई

भुवनेश्वर। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व वन अधिकारी वृजमोहन मोहंती और उनकी पत्नी शिवानी मोहंती की 40.2 लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई है। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को देते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बैंक के साथ-साथ भुवनेश्वर स्थित शेष अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने यह कदम ओडिशा के भद्रक में जिला वन कार्यालय, वन्य जीवन प्रभाग के पूर्व सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) मोहंती और उनकी पत्नी शिवानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार उठाया है। उपरोक्त एफआईआर को लेकर एक आरोप पत्र भी विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, बालेश्वर की अदालत के समक्ष दायर किया गया है।

ईडी की जांच से पता चला कि मोहंती ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 57.60 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करके खुद को और अपने परिवार को अवैध रूप से समृद्ध किया है।

ईडी ने कहा कि मोहंती ने अनुसूचित अपराध के माध्यम से अपराध की आय अर्जित की, जिसे छुपाया गया और उनके स्रोत को छिपाने तथा उन्हें बेदाग के रूप में पेश करने के लिए उनके और उनके परिवार के नाम पर विभिन्न संपत्तियों के निर्माण में निवेश किया गया। मोहंती और उनकी पत्नी द्वारा अर्जित की गई 40.20 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

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