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ओडिशा में ग्लू ट्रैप हुआ प्रतिबंधित

  • चूहों और ऐसे जीवों को पकड़ने के लिए होता था प्रयोग

  • आदेश से सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश

  • 21 राज्य पहले से कर चुके हैं प्रतिबंधित

कटक। पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया की अपील के बाद ओडिशा के राज्य पशु कल्याण बोर्ड ने चूहों या इस तरह के जीवों को पकड़ने के लिए गोंद के जाल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आदेश में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए सभी मुख्य जिला पशु चिकित्सा अधिकारियों-सह-सदस्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे चूहों को पकड़ने के लिए लगाए जाने वाले गोंद के जाल पर प्रतिबंध लगाने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) की सलाह का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस आदेश के बाद से ओडिशा में ग्लू ट्रैप का निर्माण, बिक्री और उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंधित हो गया है। सूत्रों ने कहा कि जारी किया गया सर्कुलर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए), 1960 की धारा 11 का हवाला देता है, जो जानवरों को अनावश्यक दर्द और पीड़ा पहुंचाने पर रोक लगाता है। अपनी अपील में पेटा इंडिया ने अनुरोध किया था कि राज्य ग्लू ट्रैप (गोंद वाले जाल) के खिलाफ एडब्ल्यूबीआई के निर्देशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए। इन क्रूर और अवैध चिपचिपे जालों के खिलाफ निर्देश जारी करने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से ओडिशा नया राज्य है। पेटा इंडिया के एडवोकेसी ऑफिसर फरहत उल ऐन कहा कि पेटा इंडिया जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और उन्हें बेहद धीमी और दर्दनाक मौत की सजा से बचाने के लिए ओडिशा सरकार की सराहना करता है।

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