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हत्या मामले पूर्व विधायक समेत 13 को उम्रकैद

  • सीपीआई नेता नारायण रेड्डी ऊपरी अदालत में फैसले को देंगे चुनौती

  •  कहा- नेता फैसला को सरकार से प्रभावित बताया

ब्रह्मपुर। गंजाम जिले में छत्रपुर के पूर्व विधायक और सीपीआई नेता नारायण रेड्डी को बड़ा झटका देते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-3, गंजाम ने साल 1998 में एक रिजर्व इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेड्डी के अलावा इस हत्याकांड में शामिल 13 अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रेड्डी ने कहा कि फैसला सरकार से प्रभावित है। आम जनता और किसानों को न्याय नहीं मिलता है। मैं फैसले को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में जाऊंगा।

उल्लेखनीय है कि साल 1998 में सिंध गांव में एक बैठक के दौरान झड़प हो गई थी। आरोप लगा था कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व रेड्डी और उनके समर्थकों ने किया था।

विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प होने से एक आरक्षी निरीक्षक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

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