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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करनेका निर्देश दिया
भुवनेश्वर. लाकडाउन के समय विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों का ओडिशा में स्थानांतरण उचित नहीं है. इससे संकट की स्थिति उत्पन्न होगी. राज्य की सीमा पर ऐसे श्रमिकों को रोककर उनके ठहरने व भोजन की व्यवस्था किया जाए. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है.
ओडिशा हाईकोर्ट ने इस संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए रविवार को यह निर्देश दिया है. साथ ही राज्य में प्रवेश करने वाले श्रमजीवियों के लिए अस्थायी ठहरने की व्यवस्था के स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षण करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए स्थान का अभाव होने पर जिला प्रशासन शौचालय की सुविधा वाले बंद कालेजों व स्कूलों के भवनों का इस्तमाल किया जा सकता है.
कर क्लिनिक को किया गया सानिटाइज
राज्य में तीसरे कोरोना मरीज की चिकित्सा करने वाले भुवनेश्वर के यूनिट-4 स्थित कर क्लिनिक को सेनिटाइज किया गया है. सेनिटाइज किये जाने के बाद इसमें डाइलिसिस जैसे जरुरी व निरंतर चिकित्सा सेवा शुरु करने के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को सलाह दी है. साथ ही कोरोना पाजिटिव मरीज के साथ संपर्क में आने वाले डाक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को आईसोलेशन में रखने के लिए कहा गया है.
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