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कोरोना गाइडलाइन व अन्य नियमों के उल्लंघन पर 404 मामले दर्ज
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ओडिशा में पाजिटिव का नया मामला नहीं
भुवनेश्वर. समाचार पत्रों के वितरण को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता सुब्रत बाग्ची ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों की महती भूमिका को ध्यान में रखकर न्यूजप्रिंट, अखबार आदि ले जा रहे वाहनों को प्रतिबंध मुक्त रखा गया है. समाचार पत्र वितरण करने वाले हाकर सुबह 4 बजे से 7 बजे तक अखबारों का वितरण कर सकेंगे. सुबह 7 से 8 बजे तक अखबार बिक्रय केन्द्र खुले रहेंगे, लेकिन इसमें हाथ धोने व सामाजिक दूरी वाला नियम लागू रहेगा. ओडिशा में गुरुवार तक कुल 164 नमूनों का परीक्षण किया गया है. इसमें से केवल दो ही पाजिटिव आये हैं. शेष नमूने नेगेटिव आये हैं. राज्य सरकार के प्रवक्ता सुब्रत बाग्ची ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित दो लोगों का इलाज चल रहा है और दोनों की स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर है. संक्रमित लोगों के साथ संपर्क में कुल 55 लोग आये थे और सभी के साथ संपर्क स्थापित किया गया है. उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन व अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर राज्य में अभी तक 404 मामले दर्ज किये गये हैं. उन्होंने कहा कि इसमें लाकडाउन के संबंध में नियम तोड़ने के लिए 380, क्वारेंटाइन नियम तोड़ने वाले 10 व कोविद गाइडलाइन के उल्लंघन के 14 मामले शामिल हैं.