Fri. Apr 18th, 2025

भुवनेश्वर/कटक. कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखकर पूरे देश में 21 दिनों के लाकडाउन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे कटक स्थित हाईकोर्ट के कामकाज को आगामी 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया है. हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोविद-19 के फैलने की आशंका को देखकर भारत सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों के लाकडाउन की घोषणा की गई है. इसे ध्यान में रखकर हाईकोर्ट ने अपना सब कामकाज 26 मार्च से 14 अप्रैल तक निलंबित करने का निर्णय लिया है, लेकिन महत्नपूर्ण मामलों को डिप्टी रजिस्ट्रार के पास ईमेल के जरिये फाइल किया जा सकता है.

Share this news

By desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *