भुवनेश्वर. कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियां लगायी हैं. हाईकोर्ट ने 23 मार्च के लिए लिस्टेड मामलों को स्थगित करने के साथ-साथ आगामी 31 मार्च तक नया मामला लिस्टेड न करने के लिए निर्देश दिया है. यदि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण मामला होगा तो उसे जुडिसियल डिप्टी रजिस्ट्रार को बताया जाएगा. व्हाट्सएप्प व वीडियो काल के जरिये डिप्टी रजिस्ट्रर को सूचना दी जा सकेगी. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि आवश्यकता के अनुसार स्टाफ रोटेशन के आधार पर कर्मचारियों को तैनात किया जाए. आज से 31 मार्च तक यह निर्देश लागू करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने निर्देश दिया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने लाकडाउन किये गये जिलों के न्यायालयों के लिए भी कुछ पाबंदियां लगायी हैं. खुर्दा, कटक, गंजाम, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, अनुगूल जिला तथा राउरकेला, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बालेश्वर, जाजपुर रोड, जाजपुर टाउन, भद्रक शहर के अदालतों के लिए कुछ निर्देश जारी किया गया है. इन निर्देशों के अनुसार, इन जिलों के जिला व शहरों में स्थित जिला दायरा जज व निचली अदालतें दोपहर 12 से एक बजे तक खुली रहेंगी. अन्य जिलों में सभी कोर्ट सुबह 11 से एक बजे तक खुलेंगी. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील ही उपस्थित रहेंगे.
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