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यह नियम केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए होगा लागू जैसे कि बस, टैक्सी, ऑटो
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ऑटो में दो यात्री तथा बाइक पर मात्र एक यात्री को जाने के लिए निर्देश
भुवनेश्वर- पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना जैसी महामारी से मुकाबला कर रही है और महामारी को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है उठाए जा रहे हैं। ओडिशा सरकार ने भी इस महामारी से निपटने के लिए सतर्कता स्वरूप हर संभव प्रयास तेज कर दिया है। इसी के तहत सरकार ने कटक एवं भुवनेश्वर में ऑड इवन फार्मूला शनिवार से लागू कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, गाड़ी के अंतिम नंबर सम एवं विषम के आधार पर ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया है। उदाहरण के तौर पर गाड़ी का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 एवं 0 अंक को सम माना जाएगा। उसी तरह से 1, 3, 5, 7 एवं 9 नंबर को विषम नंबर के तौर पर माना गया है। यह नियम केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए लागू किया जाएगा जैसे कि बस, टैक्सी, ऑटो।
प्राइवेट वाहन पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ ही सरकारी, किराए वाले वाहन तथा आपातकालीन वाहनों पर यह नियम लागू नहीं किया गया है। उसी तरह से गंजाम जिला में वाहनों के आवागमन के ऊपर जिला प्रशासन की तरफ से रोक जारी की गई है। बस में निर्धारित संख्या से आधे यात्रियों को लेने के लिए कहा गया है। ऑटो में 2 यात्री तथा बाइक पर मात्र एक यात्री को जाने के लिए निर्देश दिया गया है।
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केन्दुझर जिला प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए गए हैं। जिले के पांच म्यूंसीपाल्टी पार्टी जैसे केन्दुझर, जोड़ा, बड़बिल, चंपुआ एवं आनंदपुर में यह नियम लागू किया गया है। इन तमाम इलाकों में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑड इवन लागू किया गया है। हम तिथि में हम नंबर तथा विषम तिथि में विषम नंबर की गाड़ी चलाए जाने की जानकारी जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। हालांकि निजी, अस्पताल तथा आपातकालीन वाहन पर यह रोक नहीं लगाई गई है ।