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भुवनेश्वर में पालतू कुत्ते के काटने और शौच करने पर लगेगा भारी जुर्माना

  • भुवनेश्वर नगर निगम का नया नियम

  • बार-बार उल्लंघन पर बढ़ती जाएगी जुर्माने की राशि

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कुत्ता पालने वाले लोग अब सावधान हो जाएं।  अब से अगर आपका पालतू कुत्ता किसी पर हमला करता है या काटता है, तो इसके लिए भारी जुर्माने देने होंगे। भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने पालतू कुत्तों के संबंध में नए नियम जारी किया है।

इसे लेकर शनिवार को पारित नए नियम का नाम भुवनेश्वर नगर निगम (पंजीकरण और कुत्तों का उचित नियंत्रण) उपनियम 2023 रखा गया है।

नए नियमों के मुताबिक अगर पालतू कुत्ते ने किसी को काटा या सार्वजनिक जगहों पर शौच किया तो पालतू कुत्ते के मालिक को भारी जुर्माना देना होगा।

10,000 रुपये तक बढ़ सकता है जुर्माना

बताया गया है कि उपनियमों का उल्लंघन करने वाले कुत्ते के मालिकों को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा एक आर्थिक जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा। यह जुर्माना 10,000 रुपये तक बढ़ सकता है।

बार-बार उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना

बीएमसी के नए नियमों के अनुसार, यदि उल्लंघन बार-बार होता है, तो कुत्ते के मालिक को एक अतिरिक्त जुर्माना देना होगा, जो उल्लंघन जारी रहने पर अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रति दिन 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

हिरासत से कुत्तों को छुड़ाने हर दिन देने होंगे 200 रुपये

नए नियम के अनुसार, पालतू कुत्ते को इन कानूनों के उल्लंघन के तहत जब्त या हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं यदि मालिक पालतू जानवर पर दावा कर उसे छुड़ाता है तो उसके लिए प्रति दिन 200 रुपये बतौर रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।

हिरासत में कुत्ते पर दावा नहीं तो बेचे जाएंगे

बताया गया है कि यदि उल्लंघन 7 दिनों से अधिक जारी रहता है या 7 दिनों के भीतर हिरासत में लिये गए कुत्ते का दावा नहीं किया जाता है, तो पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और जब्त कुत्ते को खुली बिक्री के माध्यम से बेचा जा सकता है।

साल में तीन पर उल्लंघन तो पंजीकरण रद्द

बताया गया है कि यदि कोई कुत्ता मालिक एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम तीन बार नए उपनियमों की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कुत्ते का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

अधिकतम दो कुत्ते रखने की अनुमति

भुवनेश्वर नगर निगम (कुत्तों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण) उपनियम 2023 का कहना है कि एक पशु प्रेमी अधिकतम दो कुत्तों को रख सकता है और इसके लिए बीएमसी के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से कुत्ता लाता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण पूरा करना होगा। इसी तरह, अगर मालिक अपने पालतू जानवर को बाहर ले जाना चाहता है, तो उसे उसके गले में एक बेल्ट लगानी होगी। इसके अलावा कुत्ते के रजिस्ट्रेशन नंबर या प्लेट को पालतू जानवर के गले में लटकाना अनिवार्य है।

अगर मालिक अपने कुत्तों को किसी शो में ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी सूचना बीएमसी कार्यालय को पहले से देनी होगी।

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