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आगंतुकों की जानकारी संबंधी दस्तावेज रखने का निर्देश
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सर्दी, बुखार और खांसी होने पर स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के लिए कहा गया
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मरीजों को अस्पताल लाने के लिए विशेष एंबुलेंस की व्यवस्था
भुवनेश्वर. राज्य में कोरोना वायरस को आपदा घोषित किये जाने के बाद पर्यटन विभाग ने राज्य के होटलों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है. इसमें होटल प्रबंधन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. पर्यटन विभाग ने होटलों के मालिकों और प्रबंधकों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि होटल में आने वाले हर आगंतुक या मेहमान की बीते तीन सप्ताह के टूर के डाटा को संग्रह करें कि इस दौरान उन्होंने कहां-कहां की शैर की है, किस-किस देश में गये हैं तथा कहां-कहां ठहरे हुए थे. साथ ही कहा गया है कि हर आगंतुकों का व्यक्तिगत पहचान पत्र, पासपोर्ट कापी, संपर्क नंबर, ईमेल आदि भी संग्रह किया जाये.
पर्यटन विभाग ने कहा है कि होटल में आने वाले सभी आगंतुकों को बार-बार हाथ धोने के लिए तथा खुद को स्वच्छ रखने के लिए कहा जाये. सभी आगंतुकों को कहा जाये कि वे अपने हाथों से आंख, मुंह तथा नाक को न छुएं और ना ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जायें. साथ पर्यटन विभाग ने शैलानियों और आगंतुकों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें बुखार, कफ,सर्दी और सांस लेने में कठिनाई महसूस हो तो वे खुद को कमरे में बंद रखकर प्रबंधन को सूचित करें. लोगों की ऐसी सूचना पर प्रबंधन तत्काल सीडीएम तथा पीएचओ और राज्य स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष में 0674-2390466/ 9439994857/ 9439994859 नंबरों पर सूचित करें. पर्यटन विभाग की एडवाइजरी के अनुसार इन मरीजों को आईसोलेशन सुविधा वाले चिकित्सालयों में विशेष एंबुलेंस से लाया जायेगा तथा जरूरत के हिसाब उनका इलाज तथा जांच की जायेगी.
आगंतुकों के चेकआउट करने के बाद कमरे को अच्छी तरह से कीटाणुमुक्त किया जाये तथा प्रयोग किये गये वस्त्रों को बदल दिया जाये. साथ ही मेहमानों को होटल, रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल, रेस्तरां, जिम और व्यापार केंद्रों का उपयोग करने से मना करने के लिए कहा जाये.
होटलों में खुले या सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए भी दिशानिर्देश जारी किया गया है. कीटाणुमुक्त करने के लिए इसमें दशमल पांच फीसदी हाइपोक्लोराइट पद्धति अपनाने को कहा गया है. कहा गया है कि ऐसे स्थानों की सफाई एक लीटर पानी में तीन चम्मच ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर करें. सार्वजनिक स्थानों की सफाई दिन में कम से कम दो बार की जाये.
इसके साथ-साथ फर्स की सफाई के लिए 24 घंटे में एक फीसदी हाइपोक्लोराइट पद्धति को अपने के लिए कहा गया है.
सभी होटलों को कहा गया है कि सभी कमरों में सातों दिन 24 घंटे जलापूर्ति की जाये तथा साबुन उपलब्ध कराया जाये. होटल परिसर में, कांफ्रेंस हाल, लाबी तथा रिसेप्शन में हैंड सैनिटाइजर्स तथा टिशू पेपर उपलब्ध कराया जाये.
वाहन चालक और कर्मचारी भी सतर्कता बरतें
मेहमानों के प्रयोग में लाये जाने वाहनों के चालकों तथा कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है. इनको कहा गया है. वाहन चालकों तथा एजेंसियों को कहा गया है कि मेहमानों को वाहन से ले जाते समय चालक मास्क का प्रयोग करें तथा अतिथि को उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने के बाद वाहन को सैनिटाइज्ड करें. साथ ही होटल के कर्मचारी रसोईघर तथा रूम सर्विस के दौरान सुरक्षात्मक मापदंडों पालन करें. होटलों के कर्मचारी बार-बार हाथों को साबुन से धोएं. भीड़-भाड़ में जाने से बचें. हाथ मिलाने से बचें. आंख, नाक और मुंह को न छुएं. अपने मुंह और नाक को रूमाल या टिशू पेपर से ढंकें. इसके बावजूद यदि किसी को बुखार, खांसी और शर्दी की शिकायत महसूस हो तो वे चिकित्सा सेवा लें.