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जस्टिस जेपी दास को नियुक्ति पर भाजपा ने साधा निशाना

  •  पूछा-किस पत्र के आधार पर दी गई है नियुक्ति,

  • राज्य सरकार से सार्वजनिक करने की मांग

भुवनेश्वर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास हत्य़ा मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता पीतांबर आचार्य मंगलवार राज्य सरकार के खिलाफ बरसे। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि किस पत्र के आधार पर जस्टिस जेपी दास को नियुक्ति दी गई है, उसे राज्य सरकार सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त जज जेपी दास की नियुक्ति पूर्ण रुप से गैर कानूनी है।

 उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की जुडिसियल आर्डर नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि जस्सिट दास इस मामले की जांच को देखेंगे। इसलिए नव किशोर दास मामले की जांच कोर्ट मानिटर्ड जांच नहीं है। किस आदेश के बल पर जस्टिस दास को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसे सरकार सार्वजनिक करे। सरकार अपने पाप में हाईकोर्ट को शामिल न करे। यहपूर्ण रुप से गैर कानूनी है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मामले की जांच के निगरानी के लिए एक जज को नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखा था। ऐसा कर उन्होंने स्वयं ही क्राइमब्रांच पर भरोसा न होने का प्रमाण दे दिया है। उन्होंने प्रमाण नष्ट करने वाले अधिकारी को जांच का काम दिया है। ऐसे में मामले की सही जांच संभव नहीं है। अतः मुख्यमंत्री मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करें।

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