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ओडिशा में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम 26 से लागू

  •  40 वर्ष से अधिक आयु के डीएल और एलएल आवेदक के लिए ऑनलाइन जमा होगा चिकित्सा प्रमाण पत्र

  •  एसटीए ओडिशा ने एक नया ऑनलाइन डॉक्टर पंजीकरण पोर्टल विकसित किया

  • लगभग 167 पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर ही ऑनलाइन जारी करेंगे चिकित्सा प्रमाण पत्र

भुवनेश्वर। ओडिशा में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है और ये 26 जनवरी से लागू हो जायेंगे। इसके तहत अब चिकित्सा प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा होगा। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है और यहां पंजीकृत चिकित्सकों का ही चिकित्सा प्रमाणपत्र मान्य होगा, जो वे ऑनलाइन विभाग को जारी करेंगे। बताया गया है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक और नए एलएलआर या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 1ए में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य हो गया है। यह किसी भी नए परिवहन के डीएल के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के लिए भी आवश्यक है।

वर्तमान में आवेदक एक कागजी प्रारूप में एक मैनुअल चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कर रहे थे और ऑनलाइन आवेदन के समय सारथी पोर्टल में अपलोड कर रहे थे।

इस प्रक्रिया में मेडिकल सर्टिफिकेट की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सकता था और फर्जी डॉक्टर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिए जाते हैं।

इसे और अधिक पारदर्शी बनाने और वास्तविक डॉक्टरों, जो एमसीआई के तहत पंजीकृत और एमबीबीएस डिग्री धारक होंगे, के द्वारा उचित चिकित्सा परीक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके लिए एसटीए ओडिशा ने एक नया ऑनलाइन डॉक्टर पंजीकरण पोर्टल विकसित किया है, जहां एमसीआई पंजीकरण वाले लगभग 167 एमबीबीएस डॉक्टरों ने पोर्टल में पंजीकरण कराया है।

वे ऑनलाइन सारथी पोर्टल के माध्यम से आवेदक को चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करेंगे और फॉर्म 1ए को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे डॉक्टरों का विवरण सारथी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

26 जनवरी से 40 वर्ष से अधिक आयु के डीएल और एलएलआर आवेदक के लिए ऑनलाइन चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।

डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह नि:शुल्क

संयुक्त आयुक्त परिवहन तकनीकी दीप्ति रंजन पात्र ने इस संबंध में कहा कि पोर्टल पर कुल 167 डॉक्टरों ने पंजीकरण कराया है। एमबीबीएस डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री वाला कोई भी डॉक्टर पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह नि:शुल्क है। लर्नर लाइसेंस/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का चिकित्सा प्रमाण पत्र मैन्युअल रूप से करने के बजाय फॉर्म 1 (ए) में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पर लगेगी लगाम

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और आरटीओ कार्यालयों में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए ओडिशा सरकार की 5-टी नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म 1 (ए) में चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता है। पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां लाइसेंस आवेदक बिना किसी परेशानी के सीधे मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।

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