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ओडिशा में चिटफंड मामले की धीमी रफ्तार पर सीबीआई को फटकार

  •  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो से स्थिति रिपोर्ट किया तलब

  •  नौ जनवरी तक दाखिल करने का दिया निर्देश

भुवनेश्वर। ओडिशा में चिटफंड मामले में धीमी रफ्तार को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कड़ी फटकार लगायी है और स्थिति रिपोर्ट तलब किया है। चिटफंड मामले से संबंधित एक बड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 9 जनवरी तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से सोमवार को मामले के ताजा घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा है।
सूत्रों के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने सीबीआई से चिटफंड लाभार्थियों को पैसे वापस करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा था।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एमआर साहा और न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी की खंड पीठ ने लाभार्थियों को पैसा वापस करने में ओडिशा सरकार की देरी पर नाराजगी व्यक्त की और ओडिशा सरकार के साथ-साथ सीबीआई को सोमवार तक मामले के विकास पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अपनी सुनवाई में पीठ ने फिर साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 10-15 साल किसी केस की सुनवाई में नहीं लगा सकता। सीबीआई से यह भी पूछा गया है कि वह इस सिलसिले में आरोपपत्र दाखिल करने में विफल क्यों रही। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह मामले को और न लटकाए।
यहां उल्लेखनीय है कि सीशोर चिटफंड फर्म पहली कंपनी थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आई और इसके परिणामस्वरूप अदालत ने सीबीआई को 44 चिटफंड कंपनियों की जांच करने का निर्देश दिया था।

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