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हाइ सिक्युरिटी नंबर प्लेट मामला

  • स्लाट बूक कर स्लिप दिखाने पर नहीं लगेगा जुर्माना

भुवनेश्रर,  हाइ सिक्युरिटी नंबर प्लेट के मामले में वाहनों के मालिकों को सरकार ने कुछ रियायत दी है । निर्धारित तिथि के तक यदि कोई वाहन मालिक स्लाट के लिए आवेदन कर लेता है तो उसे जुर्माना नहीं देना होगा । चेकिंग के दौरान वाहन मालिक को बूक किये गये स्लाट का स्लिप दिखाना होगा । राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की ओर से यह जानकारी दी गई है ।

हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए डेड लाइन समाप्त होने के कारण हजारों की संख्या मों लोग आनलाइन के जरिये इसके लिए बूकिंग कर रहे हैं। इस कारण निर्धारित तिथि तक लोगों को स्लाट नहीं मिल पा रहा है । वाहन मालिक इस कारण जुर्माने को लेकर शंका में हैं ।

एसटीए की घोषणा के बाद उन वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है जिनकी तिथि 30 अगस्त व 30 सितंबर तक समाप्त हो रहा था ।

एसटीए की ओर से कहा गया है कि यदि चेकिंग के दौरान स्लाट की बूकिंग स्लिप दिखाने में वाहन मालिक असमर्थ रहते हैं तो उनसे 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा ।

प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में वाहन के पंजीकरण नंबर के अनुसार हाई सिक्युरिटी नंबर लगाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है । यदि किसी वाहन का पंजीकरण नंबर का अंतिम अंक 1 या 2 है तो उसे 30 अगस्त तक हाइ सिक्युरिटी नंबर लगाना था । यदि 3 या 4 है तो सितंबर के अंत तक, 5 या 6 होने पर अक्तूबर के अंत तक. 7 या 8 होने पर नवंबर के अंत तक एवं 9 या 0 होने पर दिसंबर के अंत तक हाई सिक्युरिटी नंबर लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन बाढ के कारण अगस्त व सितंबर माह में किसी प्रकार की चेकिंग नहीं की गई थी । 1 अक्तूबर से चेकिंग जोरदार तरीके से होगी ।

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