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पांच सालों में नाव हादसों में 33 की मौत

  •  विधानसभा में वाणिज्य और परिवहन मंत्री ने दी जानकारी

  •  कहा-मापदंडों पर खरा नहीं होने वाली नौकाओं पर लगेगा प्रतिबंध

  •  जांच के लिए नियुक्त किये हैं नोडल अधिकारी

  • जीवन बीमा का प्रावधान किया गया जरूरी

  •  जीवन जैकेट, फर्स्ट एड बॉक्स व सूचना फलक नावों में रखना अनिवार्य

    भुवनेश्वर. पिछले पांच वर्षों में ओडिशा में सात नाव हादसों में 33 लोग मारे गए हैं. यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने दी. ढेंकानाल विधायक सुधीर कुमार सामल के लिए सवाल के जवाब में बेहरा ने बताया कि ये सात हादसे ढेंकानाल, स्वर्णपुर, गंजाम, खुर्दा, केंद्रापड़ा और बालेश्वर में हुए थे. बेहरा ने बताया कि जल में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ओडिशा नाव नियम, 2004 में संशोधन किया है. उन्होंने बताया कि यात्रियों को ले जाने के लिए मानदंडों के अनुसार, नाव मालिकों को पहले लाइसेंस प्राप्त करना होता है. इसके लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उनको पहले नौकाओं को पंजीकृत करना पड़ता है. तब जाकर उन्हें यात्री वहन क्षमता पर प्रमाण पत्र प्राप्त होता है. उन्होंने बताया कि बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय ने प्रत्येक जिले में इंजीनियरों को अंतर्देशीय जहाजों पर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया है. इसके साथ-साथ जिलाधिकारियों ने निरीक्षक नियुक्त किया है तथा उन्हें निर्देश दिया है कि वह विभिन्न घाटों का दौरा कर चल रही वोटों का मापदंडों के हिसाब से निरीक्षण करें. उन्होंने यह निर्देशित किया गया है कि यदि पानी में यात्रा के लिए वोट अनुपयुक्त हों, खतरनाक हों या अनफिट लगे तो उन्हें नहीं चलने दें. बेहरा ने बताया कि वोट मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे जीवन बीमा, जीवन जैकेट तथा फर्स्ट एड बॉक्स का प्रावधान रखें तथा साथ ही सूचना फलक भी लगाएं. साथ ही जिलाधिकारियों की ओर से नियुक्त गये नोडल अधिकारियों को वाणिज्य और परिवहन विभाग के संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है और नियमों के कार्यान्वयन के अलावा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन दस्ते भी बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि इन सबके अलावा राज्य सरकार नाव यात्रियों की सुरक्षा के लिए शहीद बाजी राउत नावयात्रा सुरक्षा योजना भी चला रही है. इस योजना के तहत राज्य सरकार नाव यात्रियों को लाइफ जैकेट तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराती है. बेहरा ने बताया कि हादसों को रोकने के लिए उपरोक्त सभी सुविधाओं की नाव में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हर तरह के कदम उठाये जा रहे हैं.

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