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ओडिशा में बारातियों की बस पर 3.70 लाख रुपये का जुर्माना

राउरकेला. सुंदरगढ़ में शुक्रवार रात एक बस मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर 3.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. बस शादी की पार्टी को झारखंड से बरगढ़ ले जा रही थी. एक जांच अभियान के दौरान सदर पुलिस सीमा के तहत करमडीही में एक पुलिस दस्ते ने वाहन को रोका. पूरी तरह से जांच के बाद ऑन-ड्यूटी यातायात निरीक्षक ने पाया कि बस से संबंधित बीमा, फिटनेस, प्रदूषण और सड़क कर दस्तावेज वैध नहीं हैं. इस पर रात करीब 11 बजे पुलिस अधिकारियों ने उक्त मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3.70 लाख रुपये का चालान काट दिया. बस झारखंड के सिमडेगा जिले के कुर्डेग से शादी के लिए गए एक समूह के साथ बारगढ़ लौट रही थी.

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