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ओडिशा सरकार 15 साल पुराने वाहनों को देगी अस्थायी परमिट

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक राहत देते हुए स्टेज कैरियर्स को अस्थायी परमिट देने की घोषणा की है. केंद्र की वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत एक अप्रैल 2023 से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों का पुन: पंजीकरण बंद होने जा रहा है. राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत ऐसे वाहनों को चार महीने की अवधि के लिए अस्थायी परमिट जारी करने का निर्णय लिया है. राज्य के वाणिज्य और परिवहन विभाग ने इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को पत्र लिखा है. पिछले साल अगस्त में केंद्र ने प्रदूषण और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के उद्देश्य से नई वाहन कबाड़ नीति शुरू की. स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत वाहन मालिक 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर सकेंगे.

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