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डोल पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के आयोजन को अनुमति
मार्च महीने के लिए जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि होली और उससे संबंधित रस्में राज्यभर में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाई जाएंगी. लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ घरों में होली मना सकते हैं. सार्वजनिक सड़कों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं इसे मनाने की अनुमति नहीं होगी. स्थानीय स्थितियों पर विचार करते हुए नगर आयुक्त अपने स्तर पर कोई और प्रतिबंध लगा सकते हैं.
राज्यभर में लोगों को कोविद नियमों का पालन करना होगा. मास्क पहनना होगा तथा हाथों को सेनिटाइज करते रहना होगा. अनिवार्य सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क पहनना और हाथों को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा. शराब का सेवन
सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित है. सार्वजनिक रूप से पान, गुटखा, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है.
घरों में रहने की सलाह
कोरोना को लेकर कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर से नहीं निकलने की सलाह दी गयी है.