बारिपदा. बारिपदा टाउन पुलिस ने केंद्रीय बिसेश्वर टुडू के खिलाफ दो सरकारी अधिकारियों पर मारपीट के मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में मयूरभंज के प्रभारी उपनिदेशक, योजना अश्विनी कुमार मल्लिक का बयान दर्ज किया. मल्लिक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), बारिपदा की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया.
बारिपदा टाउन थाना के आईआईसी बीरेंद्र सेनापति ने बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बारिपदा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में मुखबिर का बयान दर्ज करने के लिए अदालत में आवेदन किया था. हमने सीआरपीसी की धारा-164 के तहत मुखबिर अश्विनी कुमार मल्लिक का बयान दर्ज किया. सेनापति ने कहा कि मामले में जांच जारी है. हालांकि, उन्होंने बयान का पूरा खुलासा नहीं किया, क्योंकि मामले की जांच चल रही है. सेनापति ने आगे बताया कि पीड़ितों और गवाहों के बयान समय के साथ दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को मामले की जानकारी दे दी गई है.
उल्लेखनीय है कि आरोप है कि टुडू ने अश्विनी कुमार मलिक, प्रभारी उप निदेशक योजना, मयूरभंज और उनके सहायक निदेशक देवाशीष महापात्र को पीटा था. ये दोनों लंबे इंतजार के बाद एमपीलैड फंड पर चर्चा करने के लिए टुडू के पार्टी कार्यालय गये थे.
मल्लिक ने बारिपदा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि 21 जनवरी को टुडू ने अपने कार्यालय में प्लास्टिक की कुर्सी से उन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप महापात्र के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया और उनकी उंगली पर चोट लग गई. शिकायत के आधार पर टुडू पर आईपीसी की धारा 323,325, 341, 294 और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं. कुछ दिन पहले पुलिस ने अपनी जांच के हिस्से के रूप में टुडू के कार्यालय से दो अधिकारियों के प्रवेश और निकास के फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत एकत्र किए थे. टुडू ने मामले में गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कल उच्च न्यायालय का रुख किया.
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