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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

  •  साजिश में शामिल पत्नी को भी 20 साल की जेल की सजा

कटक. कटक की एक विशेष अदालत ने साल 2019 में एक नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में शनिवार को एक व्यक्ति को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उसकी पत्नी को भी 20 साल की जेल की सजा सुनाई. गवाहों की जांच और सबूतों की सराहना करने के बाद विशेष यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत ने दंपति को अपराध करने का दोषी ठहराया और फैसला सुनाया. अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया. विशेष लोक अभियोजक बिस्वजीत राय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दोषी दंपति अमित बिंदानी और पत्नी चुनिया ने 18 जुलाई, 2019 को कटक शहर के शतिचौरा इलाके से दस वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था. वे उसे झारखंड के जमशेदपुर ले गए. वहां उसे बेच दिया. वहां अमित ने चुनिया की मदद और उसने कई मौकों पर लड़की के साथ बलात्कार किया था. राय ने कहा कि 12 गवाहों से पूछताछ के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है.

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