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राज्य कैबिनेट में ओड़िशा सिविल सर्विस नियम में संशोधन

  • 2020-21 आर्थिक साल के लिए बजट चीठा प्रस्ताव के साथ 9 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

    भुवनेश्वर-मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इस बैठक में 2020-21 आर्थिक साल के लिए बजट चीठा प्रस्ताव को अनुमोदन दिए जाने के साथ कुल 9 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसमें मुख्य रूप से ओडिशा सिविल सर्विस नियम में संशोधन को कैबिनेट नहीं अपनी मुहर लगा दी है।
    कैबिनेट में आज अनुकंपा मुलक सहायता योजना के अंतर्गत नौकरी नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस नियम के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार नौकरी दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। मृत्यु के बाद उक्त कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है।उसी तरह से दो ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। सुंदरगढ़ जिले के 3 ब्लॉक में सभी गांव को पानी मुहैया करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस जलापूर्ति प्रोजेक्ट के बाबत 344 करोड़ रूपया खर्च किया जाएगा। इसके जरिए 2 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।इसके साथ ही ओडिशा खदान निगम के लंबी अवधि वाले लिंकेज को अनुमति दी गई है। ओडिशा खदान निगम लिमिटेड के साथ लंबे समय से जुड़ने वाले क्रेताओं को यांत्रिक खदान उत्तोलन व्यवस्था में पूंजी निवेश करने के लिए आग्रही व्यक्ति ही 5 साल से अधिक समयिवधि वाले खदान करार करने के लिए उपयुक्त होगा। इससे ओड़िशा खदान निगम के जरिए अधिक खदानों का उत्तोलन होगा। उसी तरह से जिन खदान पट्टा धारियों के पास क्रोम खदान का पट्टा है उन्हें राष्ट्रीय ई खदान नीलाम में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। इससे क्रोम जैसे कच्चे माल के लिए उपयुक्त बाजार दर मिल पाएगी।इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 3एकड़ तक प्रीमियम मुफ्त एवं 16वें विधानसभा के तीसरे अधिवेशन को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की जानकारी बैठक के बाद मुख्य सचिव असीत त्रिपाठी ने मीडिया को दी है।

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