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ओडिशा में सभी शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू प्रतिबंधों कई गतिविधियों को छूट

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के प्रतिबंधों में कई गतिविधियों में छूट देकर संशोधित किया है. यह जानकारी यहां जारी एक अधिसूचना में दी गयी है. इसमें विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) ने उन गतिविधियों को सूचीबद्ध किया है, जिन पर रात के कर्फ्यू प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. इसके तहत जिला एवं नगरपालिका प्रशासन, पुलिस और सरकारी अधिकारी की ड्यूटी को छूट दिया गया है. इसके साथ-साथ डॉक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ (सरकारी और निजी), एम्बुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य कर्मचारी, बिजली, अग्निशमन सेवा, दूरसंचार, जल आपूर्ति, रेलवे और हवाई अड्डे जैसी उपयोगिताओं के आपातकालीन कर्मचारी को छूट दी गयी है. कमिश्नरेट, जिला पुलिस द्वारा चिह्नित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारी को छूट दी गयी है. हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनलों/स्टैंड/स्टॉप से ​​सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहनों और टैक्सियों (ओला, उबर, आदि जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा कैब सहित) की आवाजाही को छूट दी गयी है. आईटी और आईटीईएस कंपनियों के कर्मचारी अपने आईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर आने-जाने की छूट होगी. कोई भी व्यक्ति चिकित्सा या अन्य आपात स्थिति के मामले में आ-जा सकता है. केमिस्ट दुकानों के मालिक, कर्मचारी और सभी औद्योगिक इकाइयों तथा सभी निर्माण गतिविधियाँ को छूट गयी है. आईएमओ सहित पूर्व चेतावनी एजेंसियां, आपदा प्रबंधन प्रतिष्ठान, कोविद परीक्षण और टीकाकरण केंद्रों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा और कोविद परीक्षण और टीकाकरण के लिए व्यक्तियों व वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी. बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, पुलिस, नगरपालिका सेवाएं, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह सेवाएं और सुरक्षा आदि जैसी आवश्यक सेवाओं, उपयोगिता प्रदाताओं से संबंधित सभी सरकारी और निजी कार्यालय व प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेंगे. सभी दवा, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, ऑप्टिकल दुकानों आदि को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं, खाद्य और सब्जी की दुकानों सहित सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. होटलों और आतिथ्य इकाइयों का संचालन, उनके संबद्ध कार्यालयों सहित, कर्मचारियों और संबंधित कर्मियों की आवाजाही को छूट दी गयी है. राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों/प्रमुख सड़कों के किनारे ढाबे से केवल टेकअवे के लिए छूट दी गयी है. पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी वितरण, रसोई गैस की होम डिलीवरी और संबंधित सुविधाएं, कर्मियों और वाहनों की आवाजाही को छूट दी गयी है. भोजन, किराने का सामान, सब्जियां, अंडा, मछली, मांस, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी रेस्तरां और एग्रीगेटर्स आदि द्वारा की जा सकती है.

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