Home / Odisha / कटक में पतंग के धागे से गला कटने से युवक की मौत
IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

कटक में पतंग के धागे से गला कटने से युवक की मौत

  •  मांझे के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, एक व्यापारी गिरफ्तार

कटक. कटक के पीरबाजार में पतंग के धागे से गला काटने के बाद एक युवक की मौत हो गयी है. इस घटना के एक दिन बाद कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को शहर के जगतपुर इलाके में मांजा (कांच पाउडर लेपित धागा) बेचने वाले एक व्यापारी को हिरासत में लिया है. कटक के डीसीपी प्रतीक सिंह ने कहा कि युवक की मौत के संबंध में पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया है और शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की जा रही है. पुरीघाट पुलिस द्वारा इस समय नया सरक और नंदी शाही इलाकों में छापेमारी की. सिंह ने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए मांजा और अन्य नायलॉन व प्लास्टिक के धागों के उपयोग तथा बिक्री पर पहले से ही कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. हमने कल की घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया है. सिंह ने आगे कहा कि इस तरह के ‘किलर धागों’ के निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ वर्तमान में एक अभियान चल रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि रविवार को शहर के पीरबाजार में सड़क पर कथित तौर पर पतंग की डोरी से लटकने से एक बाइक सवार की मौत हो गई. मृतक की पहचान भयारपुर निवासी जयंत सामल के रूप में हुई है. हादसा उस समय हुआ जब सामल अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कटक के विभिन्न हिस्सों में मांझा धागे के कारण इसी तरह के हादसों में कई लोगों की जान चली गई है. जनवरी 2016 में तेलंगापेंथा के पास इसी तरह की दुर्घटना में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी.
2016 में राज्य के उच्च न्यायालय ने कटक-भुवनेश्वर पुलिस को मानव, जानवरों और पक्षियों के लिए खतरनाक चीनी मांजा धागे और अन्य मांझा की बिक्री पर निगरानी रखने का निर्देश दिया था.
शहर में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, कॉटन और नाइलॉन के चीनी मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर पहले से ही रोक है.
2018 में प्रशासन ने शहर में सार्वजनिक सभा और छतों पर पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए खुले स्थानों में अभ्यास की अनुमति दी थी.
हाल ही में, ऐसी दुर्घटनाओं के बाद पतंग उड़ाने की प्रथा सीमित हो गई है. इससे पहले लोग दिसंबर से शुरू होकर एक महीने से अधिक समय तक पतंग उड़ाते थे. निवासियों का आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस कोई दुर्घटना होने के बाद ही हरकत में आ जाती है. प्रतिबंधित धागे शहर के विभिन्न हिस्सों में चोरी-छिपे बेचे जाते हैं.
इस बीच, कटक नगर निगम (सीएमसी) ने भी आज अपनी प्रवर्तन टीम को शहर में ऐसे खतरनाक धागों की बिक्री और उपयोग की जांच करने के लिए दुकानों पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

Share this news

About desk

Check Also

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय खारवेल निलय के लिए भूमिपूजन

हवन यज्ञ, वेद पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ की गयी भूमिपूजन भुवनेश्वर। संस्कृति सुरक्षा समिति, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *