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ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल भी खुलेंगे
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शो के दौरान कोविद-19 मानदंडों का सख्ती से करना होगा पालन
भुवनेश्वर. राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए ओडिशा सरकार ने शनिवार को जात्रा, ओपेरा, ड्रामा और मेलोडी शो के आयोजनों को भी अनुमति दे दी है. हालांकि शो के दौरान कोविद-19 के मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा. इसे लेकर ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) ने शनिवार को जारी एक ताजा अधिसूचना बताया है कि आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ-साथ कोविद-19 के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है. बताया गया है कि आज से संगीत, ऑर्केस्ट्रा, जात्रा, ओपेरा, नृत्य-शास्त्रीय, लोक और अन्य अनुमत नृत्य रूपों, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, ओपन एयर थिएटर, नाटक, नुक्कड़ नाटक के साथ-साथ सांस्कृतिक सभाओं और कार्यक्रमों को नियत समय के साथ आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि इस दौरान कोविद प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल को भी इसी तरह की सुविधाओं को कोविद प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है.
इस दौरान स्थानीय अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, नगर आयुक्त या अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, द्वारा ओपन एयर थिएटर, जात्रा, ओपेरा के लिए आवश्यक अनुमति दी जाएगी. इस दौरान कोविद-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. आयोजन के समय अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा, शारीरिक दूरी बनाये रखनी होगी और थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था रखनी होगी. मैदान या स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 2000 व्यक्तियों को निर्धारित शारीरिक दूरी के मानदंड के रखरखाव को सुनिश्चित करने की अनुमति से शामिल होने की अनुमति होगी. यानी एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा और उसी के अनुसार बैठने की व्यवस्था की जाएगी.
जहां तक संभव हो, आयोजकों द्वारा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की व्यवस्था की जाए और टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर खोले जाएंगे. ऑनलाइन के साथ-साथ काउंटरों के माध्यम से अग्रिम बुकिंग की सुविधा भी आयोजित की जा सकती है. इन मानदंडों और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे. इनडोर हॉल के लिए दर्शकों की संख्या हॉल की बैठने की क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी.
सिनेमा हॉल, थिएटर को 50% क्षमता के साथ खोलने और कोविद प्रोटोकॉल के उचित अनुपालन के साथ काम करने की अनुमति होगी. बंद स्थानों में आमंत्रितों सहित व्यक्तियों की संख्या हॉल क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए. समारोह से पहले 72 घंटे के भीतर प्राप्त दोहरी खुराक या अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र और रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) या आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति को समारोह में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. इस दौरान कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. आयोजन में लोगों के कमजोर समूहों, जैसे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को नहीं शामिल होने की सलाह दी गयी है. समारोह स्थल या परिसर में गुटखा और पान चबाना और थूकना सख्त मना है.
लोगों से दीवारों, दरवाजों की हैंडिल आदि को नहीं छूने की सलाह दी गयी है. साथ परिसर को सेनिटाइज करने को कहा गया है. आयोजन स्थल पर पीने के पानी, हाथ धोने के स्थान, वाशरूम, शौचालयों की गहरी सफाई सुनिश्चित की जाएगी. समारोह के आयोजक साबुन और पानी से हाथ धोने की विस्तृत व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और हैंड सैनिटाइज़र की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और कोविद-19 विनियम 2020 के प्रावधानों के अलावा अन्य संबंधित धारा के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.