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मतदाता फोटो पहचान पत्र वोट के अधिकार की गारंटी नहीं देता है, लेकिन नाम की गारंटी देता है – सीईओ
भुवनेश्वर. राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंचायत चुनावों के संदर्भ में ओडिशा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सुशील कुमार लोहानी ने बुधवार को बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) वोट के अधिकार की गारंटी नहीं देता है, लेकिन नाम की गारंटी देता है. कार्डधारकों की मतदाता सूची में उपस्थिति होनी चाहिए.
उन्होंने सभी मतदाताओं से बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) से संपर्क करके मतदाता सूची में अपने नाम सत्यापित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को होने वाले विशेष अभियान दिवस पर भी इसकी पुष्टि की जा सकती है, जब बीएलओ मतदाता सूची के साथ संबंधित बूथों पर मौजूद रहेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता वेबसाइट पर जाकर और मतदाता सूची को डाउनलोड करके भी अपने नाम को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है.
लोहानी ने बताया कि 1 जनवरी, 2022 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र हैं. वे इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान अपना आवेदन भी जमा कर सकते हैं.
मतदाता इस अवधि के दौरान अपने नाम या अन्य विवरण में किसी भी सुधार के लिए संबंधित प्रपत्रों में भी आवेदन जमा कर सकते हैं. फॉर्म-6 नाम शामिल करने के लिए है, फॉर्म-7 नाम शामिल करने का विरोध करने के लिए, फॉर्म-8 विवरण में सुधार के लिए, फॉर्म-8-ए मतदाता सूची के एक हिस्से से किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के दूसरे हिस्से में प्रवेश के स्थानान्तरण के लिए है. उन्होंने बताया कि मूल कार्ड के खो जाने, नष्ट या विकृत होने की स्थिति में डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र के लिए ईपीआईसी-001 फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. उपरोक्त सभी आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा किए जा सकते हैं. अपने आवेदन जमा करने के लिए मतदाता पंजीकरण कार्यालय में मतदाता सहायता केंद्रों पर भी जा सकते हैं. लोगों को इसके लिए एक तस्वीर के साथ अपनी जन्मतिथि और निवास प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.
सीईओ ने आगे कहा कि कोई भी अपने स्मार्टफोन पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. उन्होंने लोगों से आवेदन करते समय अपना पूरा और सही पता और मोबाइल नंबर देने का आग्रह किया, क्योंकि ईपीआईसी कार्ड अब केवल स्पीड पोस्ट से ही भेजे जाएंगे.