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जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार पांच लाख रुपये कर पायेंगे खर्च
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पंचायत समिति सदस्य व सरपंच के चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर दो लाख हुई
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वाहनों के प्रयोग की संख्या भी बढ़ायी गयी
भुवनेश्वर. राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने अगले साल फरवरी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा आज बढ़ा दी. यह जानकारी एसईसी ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है.
अधिसूचना के अनुसार, जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की चुनाव व्यय सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है. पंचायत समिति सदस्य और सरपंच के चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है.
गौरतलब है कि 2017 में सरपंच और पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा चुनाव खर्च की ऊपरी सीमा 80,000 रुपये थी और जिला परिषद सदस्यों के लिए उम्मीदवारों की दो लाख रुपये थी. हालही में एसईसी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की थी. इसी प्रकार, जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए पांच कारों और 10 बाइक का उपयोग कर सकते हैं, जबकि पंचायत समिति सदस्य और सरपंच उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए दो कारों और पांच बाइक का उपयोग कर सकते हैं. एसईसी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान का समय भी बढ़ा दिया है. मतदान सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक होगा.