भुवनेश्वर. केंद्रीय बजट में किफायती आवास कर छुट की अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्री ने किफायती आवास परियोजना पर डेवलपर के लिए कर छूट की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाकर मार्च 2021 तक करने का प्रस्ताव रखा. इस घोषणा से डेवलपर्स को अधिक किफायती आवास के निर्माण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. क्रेडाई ओडिशा के चेयरमैन डीएस त्रिपाठी ने यह प्रतिक्रिया केंद्रीय बजट को लेकर दी है. उन्होंने कहा कि लोगों को भी इस आयकर छूट का लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इसके अलावा ग्राहक को 45 लाख रुपये तक के आवास खरीदने पर दो लाख और उससे अधिक की मानक सीमा पर होम लोन पर ब्याज भुगतान पर 1.5 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. केंद्रीय बजट के प्रस्ताव से रीयल एस्टेट क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, डेवलपर्स जीएसटी में और अधिक छूट की उम्मीद कर रहे थे. इसके साथ ही इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए स्टॉम्प ड्यूटी में कमी किये जाने की उम्मीद थी. अगर ऐसा किया गया होता तो इस क्षेत्र के फिर से उभरने की उम्मीदें काफी बढ़ जाती.
Check Also
भरतपुर थाना मामले में न्यायिक आयोग ने हलफनामे मांगे
आयोग ने अधिसूचना जारी की शिकायतकर्ता, पुलिस और आम जनता समेत अन्य हितधारकों से खुले …