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ओडिशा में पंचायत चुनाव की मतगणना प्रखंड मुख्यालय में होगी

  • चुनाव कराने की तैयारियों के लिए समयसीमा तय

भुवनेश्वर. इस बार पंचायत चुनाव में मतगणना प्रखंड मुख्यालय पर होगी. कल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने ओडिशा में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों के लिए समयसीमा तय कर दी. राज्य निर्वाचन आयुक्त आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने कल आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तार से चर्चा की और बताया कि मतों की गणना इस बार प्रखंड मुख्यालयों में होगी.

राज्य चुनाव आयुक्त आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने चार अक्टूबर को सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर अपने-अपने जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन और सीटों के आरक्षण को पूरा करने और 26 अक्टूबर तक सूची जमा करने का निर्देश दिया था.

जिलाधिकारियों को 26 अक्टूबर तक एसईसी को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से इन सूचियों को निर्दिष्ट प्रो-फॉर्मा में भेजने के लिए कहा गया है.

इस बीच कल की बैठक में पंचायत चुनाव में प्रयोग होने वाली मतपेटियों पर चर्चा की गयी. आयुक्त ने प्रत्येक जिले में मतपेटियों की उपलब्धता का जायजा लिया और कलेक्टरों को इसकी मरम्मत कर रंगने को कहा.

इसके लिए जिलों को 1.16 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और जिलाधिकारियों को इसे 15 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने मतदान के बाद मतगणना के लिए नियमों का एक सेट विस्तार से प्रकाशित किया है.

इस बार पंचायत चुनाव में मतगणना प्रखंड मुख्यालय पर होगी. एसईसी ने सभी कलेक्टरों को मतगणना के संबंध में नियमों के सेट का अध्ययन करने को कहा है. आयोग ने कलेक्टरों को प्रखंड मुख्यालयों पर मतगणना केंद्रों की पहचान कर तैयारियों में रखने का निर्देश दिया.

आयोग ने पंचायत चुनाव के उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्र के लिए जनवरी 2021 में प्रकाशित मतदाता सूची भेजी है. आयोग ने जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. आयोग ने कलेक्टरों को पत्र के माध्यम से पंचायत चुनाव के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करने और 25 अक्टूबर तक इसे पूरा करने के लिए अवगत कराया है.

आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की पहचान करने और 5 नवंबर तक इसे पूरा करने को कहा है और जिला स्तर पर बैलेट बॉक्स कवर खरीदने का आदेश जारी किया है जिसे 30 नवंबर तक पूरा किया जाना है. आयोग ने ऐसा करते समय आवश्यक निर्देशों का पालन करने को स्पष्ट किया है.

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