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आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट चालान किये गये आरोपी को तुरंत जमानत मिलनी पड़ी महंगी
अनुगूल. अनुगूल थाना एसआई आरक्षित सेठी को निलंबित किया गया है. एसआई सेठी को अनुगूल एसपी जगमोहन मीणा ने बुधवार रात को निलंबित किया. जिला पुलिस मुख्यालय ने यह जानकारी दी है. गौरतलब है कि अनुगूल थानांतर्गत स्थानीय लिंगराजोड़ी के सत्यजीत प्रधान उर्फ वापी को 28 तारीख को अनुगूल थाना एसआई विप्लव साहू ने पकड़ा था. सत्यजीत के पास से तीन पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस आदि बरामद किया गया था. अनुगूल थाना पुलिस ने सत्यजीत को उपरोक्त हथियार और गोला-बारूद के अवैध कब्जे के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (113) (क) के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस कारण कोर्ट में पेश होने के 10 मिनट के अंदर ही सत्यजीत को जमानत मिल गई, जिसने सबको चौंका कर रख दिया. इतनी बड़ी घटना में तुरंत जमानत का मिलना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था. इस संदर्भ में बुधवार रात को स्थानीय एसपी मीणा और डीआईजी नरसिंह भोलो दोनों थाना आए और मामले की जांच पड़तालकी. इस दौरान मामले के जांच अधिकारी एसआई सेठी कोर्ट को आवश्यक जांच रिपोर्ट न देने के दोषी पाए गए, जिस कारण इतने संगीन आरोप लगने पर भी तुरंत जमानत मिल गयी. जांच में कोताही बरतने के आरोप में एसआई सेठी को कार्य से निलंबित कर दिया गया. सत्यजीत को जमानत मिलने पर पूरे शहर में पुलिस की किरकिरी हो रही है.
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