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ओमफेड चारा घोटाले के सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

कटक- ओमफेड मैं होने वाली चारा घोटाला संबंधित एक मामले का विचार करते हुए हाई कोर्ट पूरे घटने के सीबीआई जांच के लिए निर्देश दिया है । कटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यूनियन प्लांट ऑपरेटर संतोष कुमार सामल की ओर से दायरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर षडंगी ने यह निर्देश दी है। आवेदन कारी संतोष कुमार सामल ओमफेड में प्लांट ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे। वर्ष 2018 में ओमफेड तेरा लाख रुपए कागो चारा घोटाला होने की बात ऑडिट में पता चला था। उस घटने में संतोष कुमार सामल हो निलंबन किया गया था। लेकिन वह इस आदेश के खिलाफ कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज किए थे। और ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई कर ओमफेड की आदेश पर यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किया था। दूसरी ओर संतोष कुमार सामल उस घोटाले में कुछ आईएएस अधिकारी और राजनैतिक लोग शामिल होने की आरोप सीबीआई के समक्ष लाए थे। लेकिन उस पर सीबीआई की ओर से कुछ भी कदम ना उठाए जाने हेतु वह हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में पहुंचे थे। हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर आवेदन कारी की ज्ञापन यां रिप्रेसनटेशन के आधार पर मामला दर्ज करते हुए सीबीआई को जांच के लिए निर्देश जारी किया है। आवेदन कारी की ओर से वकील विप्लव बहाली, कॉलिंग केसरी महापात्र, सुशील कुमार महापात्र प्रमुख मामला संचालन कर रहे थे।

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