काठमांडू। कोशी प्रदेश की सरकार के विश्वास मत की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए सर्वोच्च अदालत ने दूसरी बार मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। विपक्षी दल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक तरीके से विश्वास का मत हासिल करने के कारण मुख्यमंत्री उद्धव थापा को पदमुक्त करने का आदेश दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक महीने पहले जिस असंवैधानिक तरीके से कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव थापा ने विश्वास का मत हासिल किया था, उसी तरीके से फिर से इस बार भी विश्वास का मत लिया गया। कोर्ट के आदेश में मुख्यमंत्री थापा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की बात उल्लेख है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री थापा को बर्खास्त ही नहीं किया है बल्कि विपक्षी दल के नेता हिक्मत कार्की को मुख्यमंत्री बनाने का परमादेश भी जारी किया है। कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए गठबन्धन की सरकार बनाने का प्रयास विफल होने के कारण सबसे बडे़ दल होने के नाते नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) के संसदीय दल के नेता हिक्मत कार्की को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का आदेश भी दिया है। कार्की के पास एक महीने के भीतर सदन में विश्वास का मत हासिल करना होगा।
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