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सोशल मीडिया व ओटीटी प्लेटफार्म के लिए दिशा-निर्देश जारी

  •  सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देनी होगी

  •  शिकायत आने पर 24 घंटे के अंदर हटानी पड़ेगी आपत्तिजनक पोस्ट

नई दिल्ली, केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों, ओटीटी प्लेटफार्म, इंटरनेट आधारित बिजनेस और डिजिटल न्यूज के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गुरुवार को केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में बिजनेस करने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग रोकने के लिए उनकी जवाबदेही तय होना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार ने नए नियम तैयार किए हैं, जो तीन महीने में लागू होंगे।
नए नियमों व दिशा-निर्देशों के तहत सोशल मीडिया कंपनी जैसे- फेसबुक और ट्विटर को विवादित कंटेंट किसी सरकारी या कानूनी आदेश मिलने के बाद अपने प्लेटफॉर्म से 24 घंटे में हटाना होगा। नए मसौदे के मुताबिक, किसी विवादित कंटेंट को लेकर अगर शिकायत दर्ज होती है, तो संबंधित जांच अधिकारियों के सहयोग के लिए इन कंपनियों को 72 घंटों के भीतर सभी जरूरी जानकारी देनी होगी और 15 दिनों के अंदर उसका हल निकालना होगा। नए दिशा-निर्देश के अनुसार सभी सोशल मीडिया को अपनी जानकारी साझा करनी होगी।
शिकायत निपटारे के लिए तीन अधिकारी करने होंगे नियुक्त
इसके साथ शिकायतों के निपटारे के लिए तीन अधिकारी नियुक्त करने होंगे। नए नियम जारी होने के तीन महीने के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, कानूनों के पालन को लेकर एक कार्यकारी अधिकारी और एक शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। ये सभी अधिकारी भारत के नागरिक होने चाहिए। नियमों के मुताबिक अफवाह फैलाने वाले या खुराफात शुरू करने वालों की जानकारी सरकार से साझा करनी होगी।
ओटीटी प्लेटफार्म को कार्यक्रमों की बनानी होगी कैटेगरी
केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लैटफार्म को भी स्वयं के लिए रेगुलेशन तैयार करना होगा जिससे बच्चों को अश्लील सामग्री से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कौन से प्रोग्राम 13 साल से कम उम्र के बच्चे देखेंगे, इस बारे में अभिभावकों को पूरे अधिकार होने चाहिए। इसी के साथ 16 साल के ऊपर और व्यस्कों के लिए कैटेगरी बनानी होगी। ऐसा सिस्टम तैयार होना चाहिए जिससे व्यस्कों के कार्यक्रमों को बच्चों के लिए लॉक किया जा सके।
उन्होंने बताया कि सेल्फ रेगुलेशन के नियम तैयार करने के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बैठकें की गई हैं। सोशल मीडिया से विचार विमर्श के बाद केन्द्र सरकार ने स्व नियामक नियमों के लिए मसौदा तैयार कर लिया है और अब इसे सोशल मीडिया को लागू करना है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया से संबंधित शिकायतों के लिए प्रेस काउंसिल है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है लेकिन सोशल मीडिया से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इस मसौदे को आज जारी किया गया है।
साभार-हिस

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