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SUPREM COURT

कोटिया विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र से किया जवाब तलब, अगली सुनवाई 19 फरवरी को

नई दिल्ली. सीमा विवाद को लेकर ओडिशा सरकार की दायर याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी की है. कोरापुट जिले के विवादित कोटिया में यथास्थिति के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर पड़ोसी राज्य के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने की मांग ओडिशा सरकार ने की है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है. ओडिशा सरकार ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग द्वारा ओडिशा के कोरापुट जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोटिया में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है.

ओडिशा सरकार ने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. 2006 में अपनी अंतिम सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मुकदमे का निपटारा करते हुए अपने पहले के फैसले को भी बरकरार रखा था.

याचिका में आगे कहा गया है कि कोटिया गांवों में चुनाव कराने का कदम अदालत की अवमानना ​​है, क्योंकि यह अदालत के दिए गए यथास्थिति के आदेश का उल्लंघन करता है.

राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष इस मुद्दे के संबंध में शीघ्र सुनवाई के लिए भी प्रार्थना की थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने 13 से 17 फरवरी के बीच कोटिया के तीन गांवों में ग्रामीण चुनाव कराने का फैसला किया है.

उल्लेखनीय है कि कोटिया ग्राम पंचायत में 27 छोटे आदिवासी बस्तियां हैं. यह लंबे समय से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवाद का एक हिस्सा रही हैं और दोनों राज्य इस क्षेत्र पर संप्रभु अधिकारों का दावा करते रहे हैं.

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