शर्तों में दी गई छूट के तहत योजना के हितलाभार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते समय यह पाया गया कि शपथपत्र प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त से दावेदारों को असुविधा हो रही है। हितलाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि अब से दावेदार जिसने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ऑनलाइन दावा प्रस्तुत किया है और आवश्यक दस्तावेजों अर्थात् आधार एवं बैंक विवरणों की प्रतिलिपियों की स्कैन प्रतिलिपियां अपलोड की हैं, को प्रत्यक्ष दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि दावे के समय दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं किए गए हैं तो दावेदार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित दावे का प्रिंट-आउट प्रस्तुत करेगा। शपथ-पत्र प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करने की शर्त को हटाया गया है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे उचित चिकित्सा देखभाल और रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकता के समय नकद हितलाभों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। यह योजना श्रमिकों के लगभग 3.41 करोड़ परिवार इकाइयों को व्याप्त कर रही है तथा अपने 13.24 करोड़ लाभार्थियों को अद्वितीय नकद हितलाभ तथा उचित चिकित्सा देखरेख उपलब्ध करा रही है। आज, इसकी अवसंरचना में 1520/307 औषधालय/आयुष इकाइयाँ, 159 क.रा.बी.अस्पताल, 833 शाखा कार्यालय/भुगतान कार्यालय, 64 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कई गुणा वृद्धि हो चुकी है । आज कराबी योजना देश के 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 566 जिलों में कार्यान्वित है।
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