संगीता शुक्ला, नई दिल्ली।
1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ इसकी संघीय संरचना केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन पर अत्यधिक निर्भर करती है। इस संतुलन के केंद्र में राज्यपाल का पद है—एक संवैधानिक प्राधिकारी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सेतु का कार्य करना है। हालांकि, दशकों से कई राज्यपालों की भूमिका और आचरण गंभीर जांच के दायरे में रहे हैं, जिससे यह बहस छिड़ गई है कि क्या यह संस्था अपने निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति कर रही है या लोकतंत्र को भीतर से कमजोर कर रही है।
संविधान के आरंभिक वर्षों से लेकर वर्तमान तक, सी. राजगोपालाचारी, वी.वी. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद, बी.डी. शर्मा, रोमेश भंडारी और हाल में आर.एन. रवि जैसे कई राज्यपालों की विरासत विवादों से घिरी रही है, जिनमें उनकी निष्पक्षता, आवश्यकता और आधुनिक लोकतंत्र में प्रासंगिकता पर सवाल उठे हैं।
संस्थापक विवाद: सी. राजगोपालाचारी
राजाजी के नाम से प्रसिद्ध सी. राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल और पश्चिम बंगाल के पहले भारतीय राज्यपाल बने। यद्यपि वे एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिजीवी थे, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान उनकी विचारधारात्मक झुकावों के कारण विवादों में रहे। ज़मींदारी उन्मूलन का उनका समर्थन और उनके रूढ़िवादी विचार उन्हें राज्य की सत्ताधारी पार्टी से टकराव में ले आए। आलोचकों का मानना है कि उनका आचरण प्रशासनिक निगरानी और राजनीतिक हस्तक्षेप की सीमाओं को धुंधला कर गया—एक प्रवृत्ति जो कई राज्यपालों के कार्यकाल में दोहराई गई।
वी.वी. गिरि: राज्यपाल से राष्ट्रपति तक, राजनीतिक रंगों के साथ
वी.वी. गिरि उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों में राज्यपाल रहे। उनका विवाद तब बढ़ा जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन से विजयी हुए। आलोचकों ने इसे इस बात का उदाहरण माना कि कैसे राज्यपाल का पद राजनीतिक उन्नति का साधन बन सकता है, जो संविधान में निहित गैर-राजनीतिक छवि के विपरीत है।
फखरुद्दीन अली अहमद: आपातकाल के समय ‘रबर स्टैम्प’
फखरुद्दीन अली अहमद, जो कई राज्यों में राज्यपाल और बाद में राष्ट्रपति बने, को 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान उनकी भूमिका के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। राष्ट्रपति शासन और अध्यादेशों को बिना गंभीर जांच के मंजूरी देने की उनकी तत्परता ने उन्हें एक ‘नरम हस्ताक्षरकर्ता’ के रूप में चित्रित किया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हुई। उनकी संवैधानिक भूमिकाओं को अक्सर राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक माना जाता है।
बी.डी. शर्मा और रोमेश भंडारी: सक्रियता या अतिक्रमण?
ओडिशा के राज्यपाल रहते हुए बी.डी. शर्मा ने राज्य सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना की और बार-बार निर्वाचित सरकार से टकराए। आलोचकों ने उन्हें संवैधानिक प्रमुख की बजाय विपक्ष के नेता जैसा व्यवहार करने का दोषी ठहराया।
रोमेश भंडारी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों में कार्य किया, को उनकी विवादास्पद राजनीतिक हस्तक्षेपों के लिए जाना गया। उत्तर प्रदेश में उन्हें राजनीतिक जोड़-तोड़ और निर्वाचित सरकारों को बिना ठोस संवैधानिक आधार के बर्खास्त करने के लिए दोषी ठहराया गया। उनके कार्यों को पक्षपातपूर्ण माना गया और व्यापक आलोचना मिली।
आर.एन. रवि: एक समकालीन विवाद
हाल के वर्षों में, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, जो 2021 में नियुक्त हुए, विवादों के केंद्र में रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के साथ बार-बार टकराव किया है।
सबसे विवादास्पद कदमों में से एक था तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 19 विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करना। इस कदम की व्यापक आलोचना हुई और इसे लोकतांत्रिक इच्छा का अपमान माना गया।
इसके अलावा, जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी ए.जी. पेरारिवलन की क्षमा याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। कोर्ट ने राज्यपाल की देरी को अनुचित करार देते हुए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया और राज्यपाल की भूमिका को सीमित बताया।
संवैधानिक भूमिका बनाम राजनीतिक यथार्थ
संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहाँ उसे विवेक का उपयोग करना होता है। परंतु यह विवेकाधिकार कई बार निर्धारित सीमाओं से आगे बढ़ चुका है।
राज्यपालों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान के निष्पक्ष रक्षक हों, लेकिन विपक्ष शासित राज्यों के साथ उनकी लगातार टकराव की प्रवृत्ति चिंताजनक है। कई बार वे लोकतंत्र के समर्थक की बजाय बाधा के रूप में उभरते हैं।
एक अप्रासंगिक संस्था?
इस लगातार विवाद से एक मूल प्रश्न उठता है—क्या भारत को राज्यपालों की आवश्यकता है? जब राज्यों में स्पष्ट जनादेश वाली निर्वाचित सरकारें होती हैं, तब राज्यपाल का पद कई बार अनावश्यक या हानिकारक प्रतीत होता है।
राज भवन और उससे जुड़ी सुविधाओं का खर्च काफी है। जब ये संस्थाएं निष्पक्षता निभाने में विफल होती हैं और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाती हैं, तो इनका औचित्य और कमजोर हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
इस मुद्दे पर न्यायपालिका ने भी चुप्पी नहीं साधी है। एस.आर. बोम्मई केस सहित कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों की सीमाएँ स्पष्ट की हैं। हाल ही में ए.जी. पेरारिवलन मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि राज्यपाल समानांतर सत्ता केंद्र नहीं हैं।
फिर भी, इन फैसलों का पालन कमजोर है और राज्यपाल अक्सर विलंब, टालमटोल या राजनीतिक टिप्पणियों के लिए आलोचना के पात्र बनते हैं।
राजनीतिक कृपा का प्रतीक?
एक और चिंता की बात है राज्यपालों की नियुक्तियों का राजनीतिकरण। केंद्र की सत्ता में बैठे दल के प्रति वफादार सेवानिवृत्त नौकरशाहों, न्यायाधीशों और राजनेताओं को राज्यपाल नियुक्त करना आम हो गया है। इससे न केवल इस पद की निष्पक्षता प्रभावित होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगाता है।
आर.एन. रवि की नियुक्ति, जो पूर्व खुफिया अधिकारी और नगा शांति वार्ताओं के वार्ताकार थे, को भी कई लोगों ने वफादारी का इनाम माना।
आगे का रास्ता
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को यह सोचना होगा कि क्या वह ऐसे संस्थानों का बोझ उठा सकता है जो लोकतंत्र को मज़बूत करने की बजाय कमजोर करते हैं। यदि राज्यपाल निर्वाचित सरकारों के मार्ग में बाधा बनते हैं, तो वे संवैधानिक रक्षक की बजाय सत्तावादी हस्तक्षेप के प्रतीक बन जाते हैं।
सुधार न केवल आवश्यक है, बल्कि अत्यावश्यक है—चाहे वह राज्यपाल की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना हो, निगरानी तंत्र बनाना हो या इस पद को समाप्त करना हो, अब गहन राष्ट्रीय आत्ममंथन का समय आ गया है।
तब तक, आर.एन. रवि जैसे राज्यपालों की विरासत इस सच्चाई की कठोर याद दिलाती रहेगी कि जब संवैधानिक भूमिकाओं का दुरुपयोग होता है, तो वह लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है