नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की विधायी शक्ति है। इसी शक्ति के तहत उसने आईटी रुल्स में संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आईटी रूल्स में संशोधन देशभर के युवाओं के हित को ध्यान में रख कर किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि 06 अप्रैल को आईटी रुल्स में जो संशोधन किया गया। उसके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग को संचालित करने वालों को कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। इससे युवाओं को बच्चों की रक्षा में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान की सातवीं अनुसूची के संघीय सूची के एंट्री 31 के मुताबिक केंद्र सरकार को इंटरनेट संचार यूजर्स के लिए सुरक्षित बनाने का अधिकार है।
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इसके पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी रुल्स में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को ट्रोजन हॉर्स करार दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा था कि केंद्र सरकार ने आईटी रुल्स में कोर्ट के आदेश के मुताबिक संशोधित किया है। ये याचिका फर्जी किस्म की है और याचिकाकर्ता आईटी रूल्स का पालन नहीं करना चाहता है। ये याचिका ट्रोजन हॉर्स की तरह के एक वायरस की तरह है, जो बिना पता चले कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है।
याचिका में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी रुल्स में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका एनजीओ सोशल आर्गनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग ह्यूमैनिटी ने दायर की है। सात जुलाई को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अक्षत गुप्ता ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी रुल्स में किया गया संशोधन केंद्र की विधायी परिधि से बाहर का है।
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याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इस संशोधन से ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाली एजेंसियों में भ्रम है क्योंकि अब दो किस्म के कानून सामने हैं। आनलाइन गेमिंग पर केंद्र का कानून चलेगा कि राज्य का इसे लेकर भ्रम है। आईटी एक्ट में कहीं भी ऑनलाइन गेमिंग को परिभाषित नहीं किया गया है। यहां तक कि ऑनलाइन गेमिंग चलाने वाले प्लेटफार्म को मध्यवर्ती भी नहीं बताया गया है।
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