नई दिल्ली, लोकसभा में शुक्रवार को हंगामे के बीच राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 पारित कर दिया गया। यह विधेयक देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करेगा, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा और उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाएगा।
इस विधेयक पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 को निरस्त करेगा और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनएमसी) की स्थापना करेगा। उन्होंने कहा कि समय के साथ कानून को भी अपडेट करना आवश्यक है इससे न केवल शिक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी बल्कि इस पेशे से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा।
साभार -हिस
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
