बताया गया है कि सीबीआई ने जवाब में कहा है कि लालू ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है, जबकि लालू प्रसाद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने इस मामले में 41 माह जेल में बिता दिए हैं। सजा की आधी अवधि 30 माह ही होगी।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ लालू यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया है और जमानत देने की गुहार लगाई है। 22 अप्रैल को लालू की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। फिलहाल लालू यादव जेल बंदी के रूप में दिल्ली में इलाज करा रहे हैं।
साभार-हिस
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