Home / National / आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा

आर्यन खान आर्थर रोड जेल से रिहा

मुंबई, हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग पार्टी मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 23 दिन बाद शनिवार को आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिए गए। जेल प्रशासन आर्यन खान के साथी अरबाज मर्चंट एवं मुनमुन धमेचा के रिहाई आर्डर की छानबीन कर रहा है। इसके बाद इन दोनों को भी रिहा कर दिए जाने की उम्मीद है।

आर्थर रोड जेल प्रशासन ने शनिवार को सुबह आर्यन खान की रिहाई के आदेश की प्रति पर कार्रवाई शुरू की। सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद आर्यन खान को दिन में 11 बजे रिहा कर दिया गया। जेल में आर्यन खान को लेने शाहरुख खान के पर्सनल सुरक्षा रक्षक रवि सिंह मौजूद थे। जेल से निकलने के बाद आर्यन खान सीधे मन्नत की ओर रवाना हुए। मन्नत बंगले पर आर्यन खान का जोरदार स्वागत किया गया।
उल्लेखनीय है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ने दो अक्टूबर को कार्डिलिया क्रूज शिप पर छापा मारा था। वहां से फिल्म अभिनेता आर्यन खान, अरबाज मर्चंट , मुनमुन धमेचा सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आर्यन खान सहित आठों आरोपित सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में थे।उसके बाद विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान सहित आठों आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एनसीबी ने आठ अक्टूबर को इन सबकी जे.जे. अस्पताल में मेडिकल जांच करवायी और इसके बाद आर्यन खान सहित सभी आरोपितों को आर्थर रोड जेल में पहुंचा दिया गया था।

इसके बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चंट एवं मुनमुन धमेचा की ओर पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसके बाद विशेष एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई लेकिन दोनों कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इन तीनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतगी, सतीश माने शिंदे की लीगल टीम ने 19 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में इस जमानत याचिका पर सुनवाई होने के बाद 28 अक्टूबर को जज नितीन भांब्रे ने आर्यन खान, अरबाज मर्चंट, मुनमुन धमेचा को सशर्त जमानत मंजूर करने का आदेश दिया। 29 अक्टूबर को फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन खान की जमानतदार बनीं और शनिवार को आर्यन खान रिहा कर दिए गए।
साभार-हिस

Share this news

About desk

Check Also

War against scam: पासपोर्ट की तरह सरकार जारी करे लाइफटाइम सिम

ऑनलाइन ठगी पर रोक के लिए सख्त नियम लागू करना समय की मांग नई दिल्ली। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *