Home / Odisha / मालवाहक जहाज की रिहाई को देनी होगी 110 करोड़ की गारंटी

मालवाहक जहाज की रिहाई को देनी होगी 110 करोड़ की गारंटी

  •  बुलाने पर जहाज के मालिकों को होना होगा पेश

  • जहाज छोड़ने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत ने रखी और कई शर्तें

  • नवंबर में 220 करोड़ रुपये की कोकीन हुई थी जब्त

  • पारादीप बंदरगाह पर खड़ा है एमवी डेबी नामक मालवाहक जहाज

जगतसिंहपुर। जिले के कुजांग में विशेष एनडीपीएस अदालत ने पारादीप बंदरगाह पर खड़े एमवी डेबी नामक मालवाहक जहाज की रिहाई के लिए 110 करोड़ रुपये की भारी गारंटी मांगी है, जहां से पिछले साल नवंबर में 220 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त की गई थी। गारंटी में 100 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति बांड और 10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी शामिल है। इसके साथ ही कहा गया है कि न केवल बैंक गारंटी, बल्कि जहाज के मालिकों को भी आदेश दिया गया है कि जब भी उन्हें बुलाया जाए तो वे अदालत में उपस्थित हों। मालिक अदालत के आदेश के बिना जहाज को न तो बेच सकते हैं और न ही उसका रंग बदल सकते हैं और न ही किसी भी तरह से जहाज में बदलाव कर सकते हैं। यह आदेश जहाज के मालिकों द्वारा भारतीय सीमा शुल्क विभाग की हिरासत से मुक्त करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया है। सीमा शुल्क विभाग ने 30 नवंबर, 2023 को पारादीप बंदरगाह पर खड़े मालवाहक जहाज एमवी डेबी से 220 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य के कोकीन के 22 पैकेट जब्त किए थे। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। खबरों के अनुसार, जहाज इंडोनेशिया के ग्रेसिक बंदरगाह से पारादीप पहुंचा और ओडिशा से स्टील प्लेट लेकर डेनमार्क के लिए प्रस्थान करने वाला था। इस दौरान एक क्रेन ऑपरेटर ने सबसे पहले जहाज में कुछ संदिग्ध पैकेट देखे और अधिकारियों को सूचित किया, जो डॉग स्क्वाड के साथ आए और पैकेटों को जब्त कर लिया। जांज के दौरान यह कोकीन निकले। गौरतलब है कि हालांकि यह मादक पदार्थ ढाई महीने पहले पकड़ा गया था, लेकिन इसके स्रोत, गंतव्य और इसमें शामिल माफियाओं का खुलासा अब तक नहीं हुआ है।

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