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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैविनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों को मंजूरी

भुवनेश्वर – मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को लोकसेवा भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी महाविद्यालयों के अध्यापकों के नियुक्ति के लिए सर्वोच्च आयु सीमा को बढ़ाकर 48 साल किये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि साधारण प्रशासन व शिकायत विभाग, विधि विभाग व ओडिशा लोकसेवा आयोग के सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 606 अध्यापक पदों को भरने के लिए 1990 के नियम को संशोधन किया गया है। अब इस पद के लिए आयु सीमा को 33 वर्ष से बढ़ाकर 48 साल किया गया है।

इस बैठक में ओडिशा राजस्व सेवा ( नियोजन पद्धति व नौकरी शर्तें) नियम-1983 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने बताया कि राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्रियान्वयन किये जा रहे विभिन्न इ- गवर्नैन्स कार्यक्रमों के महत्व के कारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए  क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व कर्मचारिय़ों के चयन व नियोजन में गुणवत्ता के लिए इसमें संशोधन किये गये हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ओडिशा सिविल सर्विस (आउट आफ टर्न प्रोमोशन) रुल्स -2019 में लागू करने  संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

श्री त्रिपाठी ने बताया कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लोक सेवा प्रदान के क्षेत्र में अच्छा काम करने पर आउट आफ टर्न के तहत प्रमोशन देने संबंधी रुल्स लाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

ओएसजेएस व एजेएस रुल्स -2007 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सिविल जज पद के लिए हो रही परीक्षा के लिए पूर्व सामरिक कर्मचारी व स्टाफ सिलेक्शन कमिशन के अधिकारियों को सर्वोच्च आयु सीमा को पांच साल तथा दिव्यांग व्यक्तियों के क्षेत्र में सर्वोच्च आयु सीमा में दस साल की रियायत देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसी तरह अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के आयु सीमा में और दस साल बढ़ाने का निर्णय किया गया है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि रिलायंस (पोली फाइबर्स लिमिटेड ) द्वारा  प्रस्तावित 2 करोड़ 15 लाख 64 हजार 648  रुपये के स्टैम्प शुल्क को छोड़ने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य की नयी कृषि नीति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस नयी नीति से राज्य के किसानों के आय में बढोत्तरी होगी। इस नयी नीति से कृषि क्षेत्र में विकास होने के  साथ साथ छोटे व सीमांत किसानों के आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विज्ञान व तकनीकी ज्ञान का प्रयोग, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान , कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी, संसाधनों का उचित उपयोग, कृषि क्षेत्र में अव संरचना विकास, कृषि का विविधीकरण व कृषि संस्थानों को मजबूत करने के लिए कृषि नीति में जोर दिया गया है।

राज्य के कृषि सचिव सौरव गर्ग ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास, प्राकृतिक आपदा मुकाबला, बीमा, कर्ज आदि क्षेत्रों पर भी नयी कृषि नीति में ध्यान दिया गया है । इस बैठक में पुरी के सत्यवादी में स्थापित ओडिया विश्वविद्यालय के मुख्यालय को भुवनेश्वर के बजाय सत्यवादी में स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सत्रावसान को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी।

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