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ओडिशा के पांच जिलों व आठ शहरों में लकडाउन शुरू

  • नियम को लागू कराने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहा है प्रशासन

भुवनेश्वर. कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा रविवार को जनता कर्फ्यू के साथ ही सात दिनों का घोषित नियर टोटल लकडाउन भी शुरू हो गया है. रविवार सुबह सात बजे से 29 मार्च के रात नौ बजे तक प्रदेश के पांच जिलों में सभी शहरों व गांवों में तथा आठ शहरों में नियर टोटल लकडाउन शुरू हो गया है. नियम को लागू कराने के लिए प्रशासन तत्परता के साथ कार्य कर रहा है.

इस लकडाउन के समय बस, ट्रेन, विमान सेवा जारी रहेगी. सरकार की ओर से कहा गया है कि इस दौरान किराना दुकान, सब्जी दुकान, मछली, मांस, अंडा, चिकन, पेट्रोल पंप व दवाई की दुकानें खुली रहेंगी. अत्यावश्यक चीजों के होलसेल दुकानें भी खुली रहेंगी.

इसी तरह इन इलाकों के चिकित्सालय, बैंक, एटीएम, शहरी निकाय सेवा, पुलिस, अग्निशमन विभाग की सेवा ओड्राफ, पेयजल, बिजली सेवाएं आदि जारी रहेंगी. प्रशासनिक कार्यालय भी खुले रहेंगे.

जिन पांच जिलों के सभी शहर व गांवों में नियर टोटल लकडाउन की घोषणा की गई है, उसमें खुर्दा, गंजाम, कटक, केन्द्रापड़ा, अनुगूल जिला शामिल हैं. इसी तरह संबलपुर, बालेश्वर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, भद्रक, पुरी, जाजपुर रोड व जाजपुर टाउन को भी इसमें शामिल किया गया है. गत कुछ दिनों में विदेश से तीन हजार से अधिक लोग ओडिशा आये हैं. इसमें से 70 प्रतिशत लोग खुर्दा, गंजाम, कटक, केन्द्रापड़ा, अनुगूल आदि जिले के हैं. इस कारण इन जिलों के सभी शहरों व गांवों में यह निय़र टोटल लकडाउन की घोषणा की है.

 लकडाउन के समय निजी वाहनों के चलने पर रोक

राज्य सरकार द्वारा सात दिनों के विभिन्न जिले व शहरों के लिए लकडाउन किये जाने की घोषणा के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि निजी वाहनों को इस दौरान चलाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन सरकारी अधिसूचना में जिन संस्थाओं व एजेंसियों को काम करने की अनुमति दी गई है, उन पर यह पाबंदी नहीं रहेगी. इस तरह के लोगों को उनका परिचय पत्र दिखाने के लिए कहा जाएगा.

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