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नुआपड़ा में एक महिला सरपंच अयोग्य घोषित

  •  न्यूनतम कानूनी उम्र नहीं होने के कारण पद से हटाया गया

नुआपड़ा। ओडिशा के नुआपड़ा जिले में एक महिला सरपंच को चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम कानूनी उम्र नहीं होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उसके पद से हटा दिया गया।

नुआपड़ा जिला कलेक्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनारीसिकुआं ग्राम पंचायत की सरपंच भोलेश्वरी दास को अयोग्य ठहराने का आदेश दिया है। उन्हें ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964 की धारा 11, 25 और 26 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

आदेश के अनुसार, ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 26 के अनुसार दास को अयोग्य घोषित किया गया है और उसे ओजीपी अधिनियम 1964 की धारा 26(2) के तहत खरियार पंचायत समिति के सुननसिकुआं ग्राम पंचायत के सरपंच के पद से हटा दिया गया है।

यह आदेश उसी पंचायत के एक जगमोहन बैथारू की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया है, जिसने दास के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी के पास याचिका दायर की थी।

इस महीने की शुरुआत में सदर प्रखंड के गेंगुटिया ग्राम पंचायत के एक 62 वर्षीय सरपंच, जो 2022 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुने गए थे, को पढ़ने और लिखने में असमर्थता के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इसी तरह से गंजाम जिले में एक और सरपंच को मार्च 2021 में अपना पद गंवाना पड़ा, जब एक अदालत ने उन्हें इस आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया कि वह ओड़िया नहीं जानते हैं और उनकी दो पत्नियां और छह बच्चे हैं। वह 2017 के चुनावों में चुने गए थे।

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