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विदेशों से आने वाले लोगों को कराना होगा पंजीकरण

  •  राज्य सरकार ने शुरु किया वेब पोर्टल, जारी किया हेल्पलाइन नंबर

  •  पंजीकरण करने व होम आइसोलेशन के लिए सरकार देगी 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि

भुवनेश्वर. कोरोना के संक्रमण के भय को देखते हुए राज्य सरकार ने विदेशों से चार मार्च के बाद आ चुके या फिर आने वाले लोगों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए राज्य सरकार ने एक वेब पोर्टल जारी किया है तथा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इनके द्वारा विदेशों से आने वाले लोग पंजीकरण कर सकेंगे. राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि जो लोग चार मार्च के बाद ओडिशा आये हैं, उनके लिए 48 घंटे के अंदर पंजीकरण करने का समय दिया गया है. यह पंजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार सुबह छह बजे से गुरुवार सुबह छह बजे तक की जा सकेगी. यह पंजीकरण न करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इसके बाद जो लोग आये हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर पंजीकरण करवाना होगा. जो लोग आने वाले हैं, यदि वह पूर्व ही सूचना दे दें तो बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पास स्वास्थ्य विभाग पहुंचेगे तथा आवश्यक गाइडेंस देने के साथ-साथ उन्हें 14 दिनों तक घर में क्वेरैंटाइन में रखा जाएगा. ऐसे पंजीकरण करने के बाद घरों में आइसोलेशन में रहने वालों को सरकार 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी.

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